Ghaziabad House Tax Rate: गाजियाबाद हाउस टैक्स वृद्धि प्रस्ताव रद्द, पुराने रेट जारी, 2 साल में 10% बढ़ोतरी नीति बरकरार

Ghaziabad House Tax Rate News: गाजियाबाद नगर निगम ने डीएम सर्किल रेट के आधार पर हाउस टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। हाउस टैक्स की वसूली पुराने तरीके से ही की जाएगी।

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हाइलाइट्स

  • गाज़ियाबाद में हाउस टैक्स वृद्धि प्रस्ताव रद्द
  • दो महीने तक नहीं भेजे जाएंगे टैक्स नोटिस
  • मकान की आयु पर मिलने वाली टैक्स छूट खत्म

Ghaziabad House Tax Rate News: गाज़ियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक ने डीएम सर्किल रेट के आधार पर हाउस टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। नगर निगम मुख्यालय में सोमवार 30 जून को हुई बैठक में मेयर सुनीता दयाल ने निर्देश है कि दिया कि अब टैक्स की वसूली पुराने तरीके से ही होगी। सभी पार्षदों ने एकमत होकर प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया और इसे आम जनता के हित में लिया गया निर्णय बताया।

दो महीने तक नहीं आएगा हाउस टैक्स नोटिस

मेयर ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि अगले दो महीने तक हाउस टैक्स का कोई नोटिस जारी नहीं होगा। मेयर ने आगे कहा कि नगर निगम कर विभाग के जरिए सभी संपत्तियों का सही तरीके से सर्वे कराएगा। साथ ही भविष्य में केवल हर दो साल में 10% की वृद्धि ही नोटिस के माध्यम से दी जाएगी।

बढ़ा टैक्स जमा करने वालों की राशि होगी एडजस्ट

अभी तक जिन नागरिकों ने डीएम सर्कल रेट के आधार पर बढ़ा हुआ टैक्स पहले ही जमा कर दिया है, उनकी राशि को आगामी टैक्स में समायोजित (adjust) की जाएगी।

सांसद और विधायकों का मिला समर्थन

बैठक में सांसद अतुल गर्ग, सदर विधायक संजीव शर्मा, साहिबाबाद विधायक और मंत्री सुनील शर्मा, मुरादनगर विधायक अजीतपाल त्यागी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में हाउस टैक्स में बढ़ोतरी को अन्यायपूर्ण बताते हुए उसे वापस लेने का समर्थन किया।

बिना अनुमति किया गया था टैक्स संशोधन

गौरतलब है कि 7 मार्च 2025 को हुई सदन की बैठक में बिना पार्षदों की सहमति से डीएम सर्किल रेट के आधार पर टैक्स वृद्धि प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, जिसे लेकर लोगों ने बाद में भारी नाराजगी जताई थी। मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच चुका है, जिसकी अगली सुनवाई 29 जुलाई को होनी है।

अब छूट योजना भी समाप्त

मेयर ने यह भी साफ किया कि पहले की तरह मकान की आयु के अनुसार दी जाने वाली 25% से 40% तक की टैक्स छूट योजना को भी अब समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, इस पर पूर्व पार्षद राजेंद्र त्यागी ने विरोध जताते हुए कहा है कि इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

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