UP DM SDM Transfer Ban: उत्तर प्रदेश में 72 जिलों के डीएम-एसडीएम के तबादलों पर चुनाव आयोग ने 30 दिसंबर तक लगाई रोक

UP DM SDM Transfer Ban: उत्तर प्रदेश में 72 जिलों के डीएम और एसडीएम के तबादलों पर चुनाव आयोग ने 30 दिसंबर तक रोक लगा दी है। यह फैसला विधान परिषद की 11 सीटों की मतदाता सूची की तैयारी के मद्देनजर लिया गया है।

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हाइलाइट्स

  • यूपी में 72 जिलों के डीएम-एसडीएम तबादलों पर रोक
  • मतदाता सूची 30 दिसंबर तक अंतिम रूप में प्रकाशित होगी
  • मेरठ, आगरा, वाराणसी समेत 7 मंडलायुक्त बदलेंगे नहीं

UP DM SDM Transfer Ban:  उत्तर प्रदेश में 72 जिलों के डीएम और एसडीएम के तबादलों पर 30 दिसंबर 2025 तक रोक लगा दी गई है। यह आदेश उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों की मतदाता सूची तैयार करने के मद्देनजर चुनाव आयोग ने जारी किया है। आदेश के अनुसार, आयोग की अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला नहीं किया जा सकेगा।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह रोक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पदाभिहीत अधिकारी, अतिरिक्त पदाभिहीत अधिकारी और यदि जरूरत पड़ी तो बूथ लेबल अधिकारियों पर भी लागू होगी। इस आदेश का उद्देश्य मतदाता सूची की सही और समय पर तैयारी सुनिश्चित करना है।

मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक के 5 निर्वाचन क्षेत्रों—लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी और खंड शिक्षक के 6 निर्वाचन क्षेत्रों—लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद की मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान 30 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। यह प्रक्रिया कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव जिलों को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में जारी है।

कौन हैं शामिल अधिकारी

इन 11 निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में मेरठ, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, बरेली और गोरखपुर के मंडलायुक्त तैनात हैं। इनके अलावा, इन मंडलों के अपर आयुक्त (प्रशासन) भी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाए गए हैं। खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के डीएम भी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में अधिसूचित किए गए हैं।

तबादलों पर रोक का दायरा

चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार, इन निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के डीएम, एसडीएम, एसीएम, बीडीओ, ईओ और तहसीलदार को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। इसलिए इन सभी अधिकारियों के बिना आयोग की अनुमति के किसी भी तबादले पर रोक रहेगी।

विशेष रूप से, मेरठ, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, बरेली और गोरखपुर के मंडलायुक्त 30 दिसंबर तक अपनी वर्तमान तैनाती में बने रहेंगे। वहीं, कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव जिलों में यह रोक लागू नहीं होगी।

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