UP Cabinet Meeting: योगी कैबिनेट में ट्रांसफर पालिसी 2025 को लेकर बड़ा फैसला, 15 मई से 15 जून के बीच हो सकेंगे तबादले

Uttar Pradesh UP Cabinet Meeting 2025 Update; योगी कैबिनेट में ट्रांसफर पालिसी 2025 को लेकर बड़ा फैसला, 15 मई से 15 जून के बीच हो सकेंगे तबादले

UP Cabinet Meeting: योगी कैबिनेट में ट्रांसफर पालिसी 2025 को लेकर बड़ा फैसला, 15 मई से 15 जून के बीच हो सकेंगे तबादले

UP Cabinet Meeting 2025;  उत्तर प्रदेश सरकार की योगी कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। नई नीति के तहत 15 मई से 15 जून के बीच ही सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले किए जा सकेंगे।

Cabinet Meeting decision outcomes

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उत्तर प्रदेश सरकार ने 'स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क नीति 2025' को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति के लागू होने के बाद अब निजी निवेशक भी प्रदेश में बस अड्डे और टूरिस्ट बस पार्क स्थापित कर सकेंगे। सरकार का यह कदम यातायात सुविधाओं के विस्तार और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है।

आवेदन और नियामक प्रक्रिया

इस नीति के तहत, बस अड्डों की स्थापना के लिए निजी निवेशकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक नियामक प्राधिकरण (Regulatory Authority) का गठन किया जाएगा, जो इन प्रस्तावों की जांच और अनुमति प्रदान करेगा।

प्राधिकरण में होंगे ये सदस्य

जिलाधिकारी (अध्यक्ष)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त का नामित अधिकारी

नगर निगम / विकास प्राधिकरण / नगर पंचायत का अधिकारी

संबंधित तहसील के एसडीएम

क्षेत्र के सीओ

परिवहन विभाग, परिवहन निगम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी

एक विषय विशेषज्ञ

बस अड्डा स्थापित करने की शर्तें

न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना अनिवार्य

पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम ₹50 लाख नेटवर्थ और ₹2 करोड़ टर्नओवर

आवेदनकर्ता कोई व्यक्ति (Individual) या संघ (Consortium) हो सकता है

निर्धारित सीमाएं और शर्तें

कोई भी निवेशक प्रदेश में 10 से अधिक बस अड्डे और एक जिले में 2 से अधिक बस अड्डे नहीं बना सकेगा

एक रूट पर केवल एक बस अड्डे की अनुमति दी जाएगी

संचालन और लाइसेंस नियम

पहली बार 10 साल के लिए लाइसेंस मिलेगा

संचालन संतोषजनक होने पर इसे 10 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है

बस अड्डे का स्वामित्व किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित किया जा सकता है, लेकिन यह आवेदन रजिस्ट्रेशन के एक साल बाद ही संभव होगा।

अडानी से खरीदी जाएगी बिजली, ₹2958 करोड़ की संभावित बचत

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अडानी पावर लिमिटेड से लगभग 5.38 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी जाएगी। इस खरीद से राज्य को लगभग ₹2958 करोड़ की बचत होने का अनुमान है। यह कदम बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने की दिशा में उठाया गया है।

1500 मेगावाट बिजली खरीद का प्रस्ताव भी मंजूर

सरकार ने एक अन्य निर्णय में 1600 मेगावाट की परियोजना से 1500 मेगावाट बिजली खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। यह खरीद प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के आधार पर की जाएगी, जिससे प्रदेश में निर्बाध और सस्ती बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

राज्य कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी

कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य कर्मचारियों के तबादले 15 मई से 15 जून के बीच किए जा सकेंगे। यह नीति प्रशासनिक पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाई गई है।

शहरों में नई पार्किंग नीति लागू, PPP मॉडल पर होगा निर्माण

शहरी यातायात को सुचारू बनाने के लिए सरकार ने नई पार्किंग नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत पार्किंग स्पॉट पीपीपी (PPP) मॉडल पर विकसित किए जाएंगे। पहले चरण में यह नीति 17 नगर निगमों में लागू होगी।

पार्किंग लाइसेंस 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा।

पार्किंग शुल्क नगर निगम तय करेंगे।

स्टांप एवं निबंधन विभाग का नया स्वरूप

कैबिनेट बैठक में राज्य कर विभाग का दर्जा बदलते हुए उसे सेवारत विभाग घोषित किया गया है, जिससे विभागीय संचालन और सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

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उत्तर प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में अवैध पार्किंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने जा रही है। साथ ही, भीड़भाड़ वाले समय यानी सुबह 7 से 12 और शाम 5 से 8 बजे के बीच पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी की योजना भी तैयार की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार 6 मई को 11 बजे प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें 

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