भोपाल। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार अब थमने लगी है। रोजाना आने वाले केसों में भी कमी देखने को मिलने लगी है। वहीं 1 जून से प्रदेश में अनलॉक की तैयारी की जा रही है। 1 जून से अनलॉक को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई गाइडलाइन को सरकार ने सभी जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों को भेज दी है। अनलॉक को लेकर प्रदेश में 5 प्रतिशत से ज्यादा साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट टीम ने अलग-अलग गाइडलाइन जारी की है।
5 प्रतिशत से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में अनलॉक के दौरान ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। बता दें कि इंदौर, भोपाल और सागर जिलों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5 प्रतिशत से भी अधिक है। गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, 30 मई की शाम तक सभी क्राइसिस मैनेजमेंट समूह चर्चा कर अनलॉक प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेकर 31 मई को हर जिले में आदेश जारी करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यदि कहीं भी संक्रमण बढ़ता है, तो प्रतिबंध फिर से लागू किए जाएंगे।
इनको मिलेगी छूट…
अनलॉक के बाद मंदिरों को खोलने की अनुमति होगी। हालांकि यहां लोगों को कोरोना नियमों का ध्यान रखना होगा। एक समय पर मंदिरों में 4 से अधिक लोग नहीं रह सकेंगे। वहीं अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं शादियों में दोनों पक्षों से 20 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके लिए प्रशासन को पहले से ही सूची देनी होगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तरों में अधिकारी 100 प्रतिशत और कर्मचारी 50 प्रतिशत मौजूद रहेंगे।
इन पर रहेगा प्रतिबंध…
कोरोना संक्रमण को देखते हुए 1 जून से अनलॉक के बाद भी कई चीजों को अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके मुताबिक सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेलों के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग, गेम्स और कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही सिनेमाघरों, शॉपिंग मॉ़ल, स्वीमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।