Unlock MP: भोपाल में 20 लोगों की मौजूदगी में बज सकेगी शहनाई, मंदिरों में केवल चार को अनुमति

Unlock MP: भोपाल में 20 लोगों की मौजूदगी में बज सकेगी शहनाई, मंदिरों में केवल चार को अनुमति Unlock MP: Shehnai can be played in Bhopal in presence of 20 people, only four are allowed in temples

Unlock MP: भोपाल में 20 लोगों की मौजूदगी में बज सकेगी शहनाई, मंदिरों में केवल चार को अनुमति

भोपाल। प्रदेश में लंबे समय से लगे कोरोना कर्फ्यू से प्रदेश को आज मुक्त कर दिया गया है। हालांकि हर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या के हिसाब से नियम बनाए गए हैं। जिन जिलों या शहरों में कोरोना के मामले काफी कम हैं वहां ज्यादा गतिविधियों को छूट दी गई है। राजधानी में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने 15 जून तक के लिए अनलॉक के आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के तहत भोपाल में शादियों के आयोजन को अनुमति मिल गई है। हालांकि शादी समारोह की छूट सशर्त दी जाएगी।

इसके लिए कोरोना नियमों का पालन करना होगा। शादी में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। शादी के लिए एसडीएम की अनुमति लेनी होगी और मेहमानों की लिस्ट भी देनी पड़ेगी। वहीं अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग शामिल हो सकते हैं। धार्मिक स्थलों में एक साथ 4 लोगों से ज्यादा को प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी।

इन्हें मिलेगी छूट...
1- सरकारी दफ्तरों में 100 प्रतिशत अधिकारी और 50 प्रतिशत कर्मचारियों मौजूद रहेंगे।
2- निजी ऑफिस में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को छूट होगी।
3- कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों को ठहरने की व्यवस्था को लेकर छूट रहेगी।
4- शादियों में अधिकतम 20 लोगों की अनुमति रहेगी।
5- अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग शामिल हो सकेंगे।
6- स्टेशनरी, किराना, दवा, दूध डेयरी, आटा चक्की और फल सब्जी के हाथ ठेले/दुकानें सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुलेंगे।
7- हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल, पेंट, बिल्डिंग मटेरियल की दुकानों को सुबह 6 से शाम 6 तक खोलने की अनुमति रहेगी।
8- ऑटो, कार, टेक्सी में ड्राइवर के साथ दो लोगों की अनुमति रहेगी। बस में एक सीट छोड़कर यात्री बैठेंगे।
9- रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं रहेगी। टेक होम और पार्सल की सुविधा रहेगी।
10- सभी इंडस्ट्रीज को खोलने की अनुमति। कर्मचारियों को आईडी दिखाने पर आने-जाने की सुविधा।

इन पर रहेगी रोक...
1- राजधानी में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग अभी भी बंद रहेंगे।
2- मॉल, सिनेमाघरों, स्वीमिंग पूल, पिकनिक स्पॉट, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों पर अभी प्रतिबंध जारी रहेगा।
3- राजनीतिक कार्यक्रम, रैली और धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

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