Unlock Guidelines: 21 जून से मिलेगी कोरोना कर्फ्यू में ढील, मॉल-रेस्टोरेंट और बाजारों को राहत

Unlock Guidelines: 21 जून से मिलेगी कोरोना कर्फ्यू में ढील, मॉल-रेस्टोरेंट और बाजारों को राहत, Unlock Guidelines of Corona curfew will be relaxed from June 21 relief to malls restaurants and markets

Unlock New Guidelines: 21 जून से मिलेगी कोरोना कर्फ्यू में ढील, मॉल-रेस्टोरेंट और बाजारों को राहत

नासिक। (भाषा) महाराष्ट्र सरकार की पांच स्तरीय ‘अनलॉक’ योजना के दूसरे स्तर की श्रेणी में आने वाले नासिक जिले में स्थानीय प्रशासन ने 21 जून से कामकाजी दिनों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ मॉल्स को फिर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। जिले के संरक्षक मंत्री छगन भुजबल ने शनिवार को यह जानकारी दी।हालांकि प्रशासन ने भीड़भाड़ के पिछले अनुभवों और कई अन्य तथ्यों पर गौर करते हुए तीसरे स्तर की पाबंदियां जारी रखने का फैसला किया है। मॉल्स को सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से चार बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी।

कोविड-19 संक्रमण दर 4.39 प्रतिशत

जिलाधिकारी सूरज मंधारे ने एक आदेश में कहा, ‘‘इन मॉल्स में सभी कर्मचारियों के लिए जल्द से जल्द आरटी-पीसीआर जांच कराना और कोविड-19 रोधी टीका लगाना अनिवार्य है। चेहरे पर मास्क लगाना, सैनेटाइजर का इस्तेमाल करना, सामाजिक दूरी बनाना और थर्मल जांच भी कर्मचारियों तथा ग्राहकों के लिए अनिवार्य है।’’आदेश के अनुसार, नासिक नगर निगम (एनएमसी) इलाकों और बाकी जिले में कोविड-19 संक्रमण दर 4.39 प्रतिशत है। इसके परिणामस्वरूप नासिक जिला महाराष्ट्र सरकार की पांच स्तरीय अनलॉक योजना के दूसरे स्तर के तहत आता है।

उल्लंघन पर 5,000 रुपये का जुर्माना 

आदेश में कहा गया है, ‘‘कोरोना वायरस की लहर में हुए अनुभव, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से नगर निगम वाले इलाकों में आ रहे नागरिकों की संख्या, संक्रमण दर और ऑक्सीजन बिस्तरों की उपलब्धता में बदलाव पर विचार करते हुए जिले में अगले आदेश तक तीसरे चरण के तहत पाबंदियां जारी रखने का फैसला लिया गया है।’’इसमें कहा गया है कि ‘सप्ताहांत लॉकडाउन’ जारी रहेगा जिसके तहत नासिक जिले में सभी दुकानें और कारोबारी प्रतिष्ठान शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। इसमें कहा गया है, ‘‘केवल चिकित्सा सेवाएं, दवा की दुकानें, दूध/अखबार की बिक्री, सब्जी और फलों की दुकानें ही खुली रहेंगी। होटलों, रेस्त्रां तथा खाने के स्टॉल्स पर खाने की होम डिलीवरी की ही अनुमति दी जाएगी।’’आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए दुकानों के मालिकों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जबकि ग्राहकों/अन्य लोगों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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