1 सितंबर से अनलॉक 4.0 लागू, जानिये क्या खुलेगा-क्या नहीं?

1 सितंबर से अनलॉक 4.0 लागू, जानिये क्या खुलेगा-क्या नहीं?

नई दिल्ली: कोरोना (coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार 1 सितंबर से अनलॉक (unlock 4.0) 4.0 लागू करने जा रही है। अनलॉक 4.0 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय जल्द ही गाइडलाइंस जारी करने वाली है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार अनलॉक प्रक्रिया 4 के तहत सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल, ऑडोटोरियम और मेट्रों को खोलने की इजाजत दे सकती है।

उच्च शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की मिल सकती है अनुमति

केंद्र सरकार अनलॉक 4.0 प्रक्रिया के तहत सभी स्कूलों को खोलने पर विचार नहीं कर रही है। ऐसे में स्कूलों के खुलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। हालांकि, कुछ राज्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के पक्ष में सरकार को सुझाव दे रहे हैं। ऐसे में आईआईटी-आईआईएम समेत तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को खोलने की इजाजत मिल सकती है।
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खुल सकते हैं होटल और सिनेमाघर

इसके अलावा होटलों और रेस्त्रां को भी पूरी छूट के साथ खुलने की अनुमति मिल सकती है। वहीं, सीमित क्षमता के साथ सिनेमा हॉल को भी शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे में सरकार कुछ नियमों के तहत छूट देने पर विचार कर रही है।

वहीं दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) का कहना है कि जब भी सरकार निर्देश देगी, वह फिर से यात्रियों को सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। कोविड-19 को देखते हुए सरकार द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

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