हाइलाइट्स
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पुरानी पेंशन स्कीम पर बात नहीं
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न्यू पेंशन स्कीम में कुछ बदलाव
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बजट से कर्मचारी में उत्साह नहीं
Govt Employee Budget 2024: ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS को लेकर कर्मचारियों की आस टूट गई है। बजट (Govt Employee Budget 2024) में इसे लेकर कहीं कुछ नहीं बोला गया।
हालांकि स्टैंडर्ड डिडक्शन में जरुर राहत दी गई है। 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपए किया गया है। TDS वक्त पर न भरना अब अपराध नहीं होगा।
इनकम पर ये देना होगा टैक्स
नए टैक्स रिजीम में 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 7 से 10 लाख रुपए तक इनकम होने पर 10% इनकम टैक्स देना होगा।
वहीं 10 से 12 लाख रुपए तक 15% और 12 से 15 लाख रुपए तक 20% इनकम टैक्स देना होगा।
फॉर्मल सेक्टर में नौकरी करने वालों के लिए बड़ी घोषणा
फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी करने वालों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन मिलेगा।
अधिकतम वेतन राशि 15 हजार रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए तीन किस्तों में दी जाएगी।
एक महीने का पीएफ सरकार भरेगा
इस योजना से देश के 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। योग्यता सीमा एक लाख रुपये प्रति माह रखी गई है। पहली नौकरी वाले 30 लाख युवाओं का एक महीने का पीएफ सरकार भरेगी।
सरकार ने माना- OPS का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं
संसद में सरकार ने लिखित में कहा कि उसके पास OPS का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
22 जुलाई को ये जवाब प्रणीति शिंदे के सवाल पर केंद्र में वित्त के राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लिखित रूप से दिया है।
इसके बाद ये तय हो गया है कि फिलहाल ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होने का कोई रास्ता नहीं है।
कर्मचारियों ने सरकार को ये दिया था प्रस्ताव
देश के अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने विभिन्न माध्यमों से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने के प्रस्ताव दिये थे। मुख्य रूप से इसके दो रास्ते सुझाए गए थे।
पहला…न्यू पेंशन स्कीम यानी NPS को खत्म करके और दूसरा NPS को OPS में कनवर्ट करके। ये दोनो ही प्रस्ताव नकार दिये गए हैं।
अब कर्मचारी ओपीएस को बहाल करने के लिये नये सिरे से रणनीति बनाएंगे।
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टैक्स में भी कोई राहत नहीं
कर्मचारियों को 5 लाख तक टैक्स में राहत की उम्मीद थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले की तरह ही तीन लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।
3 से 7 लाख रुपये पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख आय पर 20% और 15 लाख से अधिक आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
न्यू पेंशन स्कीम में ये बदलाव
NPS में नियोक्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है।
नाबालिग बच्चों के लिए NPS वात्सल्य योजाना का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने बजट स्पीच में बताया है कि NPS वात्सल्य स्कीम में अभिभावक बच्चों के लिए निवेश कर पाएंगे।
18 साल की उम्र तक पहुंचने पर ये अकाउंट बच्चों को ट्रांसफर किया जा सकेगा।