Ujjain Simhastha 2028: लैंड पूलिंग पर बदला सरकार का रुख, लिखित सहमति जरूरी, मुख्य सड़कें और जरूरी निर्माण होंगे

Ujjain Simhastha 2028 Land Pooling Scheme: उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए बनाई जा रही लैंड पूलिंग योजना (Land Pooling Scheme) में अब सरकार एक तरफा जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकेंगी।

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Ujjain Simhastha 2028

Ujjain Simhastha 2028 Land Pooling Scheme: उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए बनाई जा रही लैंड पूलिंग योजना (Land Pooling Scheme) में अब सरकार एक तरफा जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकेंगी।

लैंड पूलिंग योजना में एक तरफा जमीन अधिग्रहण की प्रोसेस से किसानों में भारी आक्रोश था। जिसके बाद इस पूरी योजना को लेकर राज्य सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा है। जिसके तहत अब सिंहस्थ के विकास कार्यों के लिए एक तरफा जमीन अधिग्रहण नहीं होगा, किसी भी किसान या जमीन मालिक से लिखित सहमति (Written Consent) मिलने पर ही जमीन पर विकास काम किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

स्वैच्छिक होगी सहमति प्रक्रिया

कलेक्टर रोशनकुमार सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शासन ने यह महत्वपूर्ण फैसला नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 50 (11) के तहत मंजूर किया है।

सिर्फ यह निर्माण हो सकेंगे: सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन पर अब सिर्फ मुख्य सड़कों, सार्वजनिक सुविधाओं और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ही किया जा सकेगा।

​अधिग्रहण के लिए दबाव नहीं: यह सहमति प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक (Voluntary) होगी, यानी जमीन मालिक पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा।

उचित दिया जाएगा मुआवजा: सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी जमीन की जरूरत सड़क, सार्वजनिक सुविधा या निर्माण कार्य के लिए पड़ेगी, तो वह जमीन कानूनी प्रक्रिया के तहत और जमीन मालिक को उचित मुआवजा देकर ही अधिग्रहित की जाएगी।

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