हाइलाइट्स
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यूजीसी ने फिस रिफंड के लिए बनाई नई पॉलिसी
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नई पॉलिसी में नियम काफी सख्त किए
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फीस वापस ना करने पर होगी कॉलेज की मान्यता रद्द
UGC Policy: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने छात्रों और पैरेंट्स की शिकायतों के बाद फीस रिफंड (फीस वापसी) को लेकर नई पॉलिसी बनाई है।
फीस रिफंड पॉलिसी 2024 को पहले की पॉलिसी के मुकाबले काफी सख्त बनाया गया है।
जानकारी के मुताबिक अगर समय रहते किसी भी स्टूडेंट की फीस कॉलेज के द्वारा नहीं वापस की गई, तो अब संबंधित कॉलेज की मान्यता तक रद्द की जा सकती है।
इसके साथ ही उस कॉलेज का अनुदान रोकने से लेकर डिफॉल्टर लिस्ट में डालने तक का प्रावधान किया गया है।
केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय में सचिव मनीष जोशी ने इस संबंध में एक नोटिस जारी किया है।
इस नोटिस में उन नियमों और कायदे-कानून का हवाला दिया गया है, जिसके तहत फीस नहीं लौटाने की स्थिति में कॉलेज की मान्यता रद्द करने का जिक्र किया गया है।
ये नियम इंजीनियरिंग, मेडिकल समेत अन्य कॉलेजों पर भी समान रूप से लागू होगा।
क्या है नई पॉलिसी
UGC ने कॉलेज प्रशासन पर फीस नहीं लौटाने की स्थिति में सख्त फ्रेम वर्क तैयार किया है।
इसमें ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करवाने की मंजूरी वापस लेने, स्वायत्त संस्थान का दर्जा वापस लेने से लेकर उनका नाम डिफाल्टर सूची में डालकर सार्वजनिक करने तक का प्रावधान किया है।
स्टूडेंट को करना होगा आवेदन
नोटिस के मुताबिक इसके लिए स्टूडेंट्स या पैरेंट्स को भी नियमों के दायरे में आवेदन करना होगा।
यानी फीस वापसी के लिए एक निश्चित समय सीमा तय होती है।
ऐसे में इस समय सीमा में ही स्टूडेंट या पैरेंट को आवेदन करना होगा, जिससे कि समय रहते उनकी राशि की वापसी हो सके।
किस स्थिति में होती है रिफंड
UGC को कई स्टूडेंट्स या पैरेंट्स से इस बात कि शिकायत मिली थी कि एजेकुशन सिस्टम में कई बार ऐसा पाया गया है कि खास कारणों में अगर कोई छात्र संस्थान से अपना नाम वापस ले लेता है,
तो उसे नियमों के दायरे के मुताबिक कॉलेज से फीस वापस नहीं हो रही है।
ऐसे शिकायतकर्ता स्टूडेंट्स या पैरेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी।
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किस हिसाब से होगी फीस वापस?
नोटिस में कहा गया है कि प्रवेश की अंतिम तिथि अधिसूचित होने से 15 दिन या इससे पहले सीट छोड़ने पर 100 फीसदी फीस यानी पूरी फीस वापस होगी।
इसके साथ ही प्रवेश की अंतिम तिथि अधिसूचित होने से 15 दिन से कम पर 90 फीसदी फीस वापस होगी।
प्रवेश की अंतिम तिथि अधिसूचित होने के बाद के 15 दिन पर 80 फीसदी फीस वापस की जाएगी।
15 से 30 दिन के बीच में 50 फीसदी फीस वापस मिल सकेगी। दाखिले के एक महीने या 30 दिन बीत जाने के बाद कोई फीस वापस नहीं की जाएगी।