हाइलाइट्स
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18 जून तक इस्तीफा देंगे बृजमोहन
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एक मंत्री पद पहले से ही था खाली
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एक साथ दो पदों पर नहीं रह सकते
CG CM Sai Cabinet Expansion: केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद अब छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा होने लगी है।
छत्तीसगढ़ बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार में बड़ा फेरबदल होने वाला है। जहां मंत्री बृजमोहन अग्रवाल एक सीट खाली हो गई है। वहीं एक मंत्री पद पहले से खाली है।
इन दो मंत्री पदों के लिए दावेदारों ने अपनी सक्रियता दिखाना शुरू कर दिया है। सभी विधायक अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं।
हालांकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पांच नामों की चर्चा की जा रही है। ये सभी नाम बड़े नेताओं की सूची में शामिल हैं।
सीएम विष्णुदेव साय की कैबिनेट का विस्तार (CG CM Sai Cabinet Expansion) जल्द होने वाला है। साय कैबिनेट में दो मंत्री पद खाली हैं।
इन दो खाली मंत्री पदों के लिए उठापटक का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि एक मंत्री पद बृजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुआ है।
इसके साथ ही एक मंत्री पद पहले से खाली था।
18 जून तक दे सकते हैं इस्तीफा
लोकसभा चुनाव जीतने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Govt) में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल अब अपनी एमएलए की सदस्यता से इस्तीफा देंगे।
इसके साथ ही वे मंत्री (CG CM Sai Cabinet Expansion) पद से भी इस्तीफा देने वाले हैं। वह संभवता: 18 जून तक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं।
इसके बाद से ही प्रदेश में दो खाली मंत्री पद को लेकर उठापटक तेज हो गई है।
इन पांच नामों की चर्चाएं तेज
छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट (CG CM Sai Cabinet Expansion) में खाली दो मंत्री पदों को लेकर चर्चाओं का बाजार गरम है।
जहां मंत्री बनने की दौड़ में कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय नेताओं की चर्चा भी खूब हो रही है।
दो खाली पड़े मंत्री पदों के लिए पांच नामों की सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है। इन नामों में अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, लता उसेंडी के नाम की भी चर्चा है।
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एक साथ दो पदों पर नहीं रह सकते
बता दें कि कानून के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर एक ही पद पर रह सकता है।
इस एक्ट के चलते एक पद की सदस्यता से इस्तीफा (CG CM Sai Cabinet Expansion) देना पड़ता है। बृजमोहन अग्रवाल भी एक साथ दो पदों की सदस्यता नहीं रख सकते है।
उन्हें विधानसभा सदस्य, या संसद की सदस्यता दोनों में से एक पर से इस्तीफा देना पड़ेगा।
हालांकि ये साफ हो गया है कि वे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे।
बता दें कि जब कोई व्यक्ति संसद और विधानसभा दोनों के लिए चुना जाता है, तो उसे 14 दिन के भीतर विधानसभा की सीट खाली करनी होती है, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उसकी संसद की सदस्यता रद्द हो जाती है।