Rules For Train: ट्रेन में रात के समय लागू हो जाते हैं ये नियम, जानें नहीं तो हो सकती है समस्या

Indian Railways Rules: भारतीय रेलवे में रात के समय यात्रा करते समय कुछ खास नियम लागू होते हैं जैसे 10 बजे के बाद फोन पर बात न करना, चार्जिंग प्वाइंट बंद होना, टिकट चेकिंग आदि। जानें नियम वरना हो सकती है परेशानी।

Rules For Train: ट्रेन में रात के समय लागू हो जाते हैं ये नियम, जानें नहीं तो हो सकती है समस्या

Indian Railways Rules :  भारतीय रेलवे में सफर करने वालों के लिए कुछ खास रात के नियम होते हैं, जिनका पालन हर यात्री को करना अनिवार्य है। ये नियम यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अगर कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो रेलवे द्वारा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

रात 10 बजे के बाद लागू होते हैं ये नियम

रेलवे के नियमों के अनुसार जैसे ही घड़ी की सुई रात 10 बजे को छूती है, कुछ विशेष नियम स्वचालित रूप से लागू हो जाते हैं:

1. फोन पर तेज आवाज में बात करना मना

रात 10 बजे के बाद फोन पर लाउडस्पीकर पर बात करना, तेज आवाज में बातें करना या मोबाइल पर गाने बजाना सख्त मना है। इससे दूसरे यात्रियों की नींद में खलल पड़ता है।

2. मिडिल बर्थ खोलना अनिवार्य

अगर किसी यात्री की मिडिल बर्थ है, तो उसे रात 10 बजे के बाद बर्थ को खोलना ही होगा, भले ही कोई बैठा हो। यह नियम इसलिए है ताकि सभी यात्री आराम से सो सकें।

3. चार्जिंग प्वाइंट रात 11 बजे के बाद बंद

रात 11 बजे के बाद ट्रेन के सभी चार्जिंग प्वाइंट बंद कर दिए जाते हैं। यह नियम शॉर्ट सर्किट और आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए बनाया गया है। इसलिए जरूरी है कि यात्री अपना फोन पहले ही चार्ज कर लें।

4. मेन लाइट बंद, सिर्फ नाइट लैंप की अनुमति

रात 10 बजे के बाद कोच में मेन लाइट जलाना मना है। यात्री केवल नाइट लैंप या डिम लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी यात्री ने शिकायत की, तो रेलवे कार्रवाई कर सकता है।

5. TTE टिकट चेक नहीं कर सकता

रात 10 बजे के बाद अगर आपकी यात्रा पहले से जारी है, तो TTE आपका टिकट चेक नहीं कर सकता। हां, अगर यात्रा की शुरुआत रात 10 बजे के बाद हो रही है, तो टिकट चेक किया जा सकता है।

नियम तोड़ने पर जुर्माना संभव

रेलवे द्वारा बनाए गए इन नियमों का पालन हर यात्री के लिए अनिवार्य है। नियम न मानने की स्थिति में वित्तीय दंड के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

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