दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद और शरजील इमाम को एक बार फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में आरोपियों की भूमिका अलग-अलग आधार पर जांची जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को उमर खालिद और शरजील इमाम की बेल पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जमानत पर विचार करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपराधिक जिम्मेदारी और बेल पर विचार अलग-अलग मुद्दे हैं, इन्हें एक-दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि दिल्ली दंगों जैसे गंभीर मामले में हर आरोपी की भूमिका को अलग दृष्टिकोण से जांचना आवश्यक है।
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