RAIPUR: कम शराब बेचने पर लगेगा भारी जुर्माना, आबकारी विभाग ने जारी किए निर्देश

रायपुर में आबकारी विभाग ने शराब बिक्री के नियम सख्त कर दिए हैं। अब रेस्टोरेंट, बार और होटलों को तय सीमा में स्टॉक उठाना अनिवार्य होगा। लिमिट से कम बिक्री पर विदेशी शराब की बोतल पर 1140 रुपये और बीयर पर 160 रुपये तक जुर्माना लगेगा।

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