MP News : नगरीय विभाग ने कमिश्नरों को लिखा पत्र,बजट बनाते समय नियमों का करें पालन...

मध्य प्रदेश में मेयर फंड पर सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सभी निगम कमिश्नरों को पत्र लिखकर बजट में महापौर निधि का प्रावधान न होने की बात कही है और एमपी नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अनुसार ही बजट बनाने के निर्देश दिए हैं।

एमपी में मेयर फंड पर 'सरकार' का ब्रेक नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सभी कमिश्नर को लिखा पत्र पत्र में वार्षिक बजट में महापौर निधि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं अबकी बार बजट बनाते समय नियमों का ध्यान रखें पत्र में लिखा गया - मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अध्याय 7 नगर पालिक निधि के प्रावधान का दिया गया हवाला वित्तीय वर्ष में निगम बजट में महापौर निधि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं बजट तैयार करते समय मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और मप्र नगर पालिक निगम नियम 2018 के प्रावधान के अनुसार ही कार्रवाई की जाए आदेश के बाद भोपाल, इंदौर जैसे बड़े निगम के महापौर पर भी असर पड़ेगा भोपाल में महापौर की ₹10 करोड़ सलाना निधि अध्यक्ष, एमआईसी मेंबर-पार्षदों की दोगुनी हो चुकी है निधि पिछले साल बजट में जल, प्रॉपर्टी और ठोस एवं अपशिष्ट पर टैक्स को भी बढ़ाया गया...

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