मध्यप्रदेश में मंत्री और विधायकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने A+ नोटशीट को लेकर व्यवस्था में अहम बदलाव किया है। अब यदि किसी तबादले का प्रस्ताव A+ श्रेणी में आता है, तो उसे तीन दिन के भीतर ट्रांसफर ऑर्डर जारी करना अनिवार्य होगा। यह आदेश संबंधित विभाग के ACS या PS स्तर के अधिकारी द्वारा निकाला जाएगा।यदि तय समयसीमा में ट्रांसफर ऑर्डर जारी नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी को इसके पीछे की वजह और लिखित कारण बताना होगा। सरकार ने साफ किया है कि यह नई व्यवस्था केवल तबादलों से जुड़े मामलों पर ही लागू होगी।
यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
{{#pages}}
{{/pages}}
/bansal-news/media/agency_attachments/2025/12/01/2025-12-01t081847077z-new-bansal-logo-2025-12-01-13-48-47.png)
Follow Us