'केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है' दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कोर्ट से बरी

दिल्ली शराब नीति घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस सबूत आरोप साबित नहीं किए जा सकते।

दिल्ली में शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI मामले में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बिना ठोस सबूत के आरोप साबित नहीं किए जा सकते। इस मामले में आरोप था कि शराब नीति में अनियमितताओं के माध्यम से लाभ उठाया गया, लेकिन जांच और सुनवाई के बाद यह साबित नहीं हो पाया। आयोग और न्यायिक प्रक्रिया ने स्पष्ट कर दिया कि आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए सभी आरोपियों को निर्दोष करार दिया गया।

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