छोटे मामलों में नहीं होगी जेल...छत्तीसगढ़ में जनविश्वास विधेयक मंज़ूर, अब बनेगा कानून

छत्तीसगढ़ में छोटे मामलों में जेल की सजा को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जनविश्वास विधेयक को मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत अब मामूली अपराधों में जुर्माने जैसी वैकल्पिक व्यवस्था होगी।

छत्तीसगढ़ में जनविश्वास विधेयक को राज्यपाल की मंज़ूरी मिल गई है... राज्यपाल रमेन डेका की मुहर के बाद.. अब ये कानून बनने जा रहा है... सरकार इसे जनता के लिए बड़ी राहत बता रही है... जबकि कांग्रेस ने इसके साथ ही दूसरे लंबित विधेयकों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं...छत्तीसगढ़ में जनविश्वास विधेयक को राज्यपाल की मंज़ूरी मिल गई है... शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन पारित हुआ ये बिल.. अब कानून बनने की दहलीज़ पर है... राजभवन से हरी झंडी मिलने के बाद.. सरकार इसे आम जनता के लिए बड़ा सुधार बता रही है... बीजेपी का दावा है कि..इस विधेयक से गैरजरूरी मुकदमेबाजी कम होगी... अदालतों का बोझ घटेगा और छोटी-छोटी गलतियों के लिए आम लोगों को.. आपराधिक मामलों का सामना नहीं करना पड़ेगा... डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि.. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐतिहासिक फैसला लिया गया... उन्होंने इसे क़ानूनी पेचीदापन कम करने की कोशिश बताया... आम लोगों को भी अदालतों के चक्कर काटने से राहत मिलेगी...

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