Bhopal Tree Cutting: हरियाली के हक में हाई कोर्ट ने अपनाया सख्त रवैया, बिना अनुमति कोई पेड़ नहीं कटेगा

भोपाल में पेड़ों की कटाई पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बिना अनुमति किसी भी पेड़ को काटने या शिफ्ट करने पर रोक लगा दी है। भोजपुर–बैरसिया प्रोजेक्ट की निगरानी का आदेश दिया गया है और संबंधित अधिकारियों को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश जारी हुए हैं।

भोपाल में हरियाली को बचाने के लिए मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है

कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि शहर में बिना अनुमति किसी भी पेड़ की कटाई नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, पेड़ों की शिफ्टिंग पर भी फिलहाल पूरी तरह रोक लगा दी गई है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई और संबंधित विभागों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। इसके साथ ही भोजपुर–बैरसिया प्रोजेक्ट पर भी कोर्ट ने खास निगरानी रखने को कहा है, ताकि पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि को रोका जा सके। कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है।

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article