Total Lockdown In MP: रविवार को बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, नई गाइडलाइन में बनाए नियम, जानें पूरी डिटेल्स

Total Lockdown In MP: रविवार को बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, नई गाइडलाइन में बनाए नियम, जानें पूरी डिटेल्स

इंदौर। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने रविवार को तीन शहरों में टोटल लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए हैं। इसको शुक्रवार देर रात को नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यह लॉकडाउन लागू रहेगा। इंदौर में भी कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस शहर में कोरोना नियमों का पालन कराएगी। कलेक्टर ने स्पष्ट कर दिया है, जिसे सब्जी किराना खरीदना हो आज ही खरीद लें, कल बिल्कुल भी रियायत नहीं दी जाएगी। यहां तक कि पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे। हालांकि आदेश में यह बताया गया है कि दूध सुबह एक घंटे 9-10 बजे तक बांटा जाएगा।

रविवार को टोटल लॉकडाउन में इन चीजों की होगी छूट
– लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं तथा उद्योग चालू रहेंगे।
– रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आने-जाने वालों के लिए छूट रहेगी।
– औघोगिक, कच्चेमाल के परिवहन आ-जा सकेंगे।
– प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने वाले स्टूडेंट की आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगी।

इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
– होली के जुलूसों, गेर और मेलों आदि का आयोजन नहीं हो सकेगा।
– 31 मार्च तक इन तीनों शहरों में स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे।
– रविवार को बाजार बंद रहेगा। बाकी दिन रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक बाजार बंद रहेंगे।
– व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रखने के निर्देश दिए।
मध्यप्रदेश में बीते 24 घंटों में 1140 नए केस
मध्यप्रदेश लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है…बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के नए 1140 केस सामने आए हैं। अबतक करीब 556 मरीज रिकवर भी हुए है। वहीं 7 लोगों की मौत हुई है। इंदौर में कोरोना के 309, भोपाल में 272 जबलपुर में 97 तो ग्वालियर में 39 नए मामले सामने आए। उज्जैन में 26 और रीवा में 10 नए मामले सामने आए है।

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