Corona Vaccine: आज व्यापारियों और कर्मचारियों को लगेगी वैक्सीन, बनाए 39 सेंटर्स, कल से खुलेंगे बाजार

Corona Vaccine: आज व्यापारियों और कर्मचारियों को लगेगी वैक्सीन, बनाए 39 सेंटर्स, कल से खुलेंगे बाजार Today traders and employees will get vaccine, 39 centers built, markets will open from tomorrow

Corona Vaccine: आज व्यापारियों और कर्मचारियों को लगेगी वैक्सीन, बनाए 39 सेंटर्स, कल से खुलेंगे बाजार

भोपाल। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार अब थम सी गई है। रोजाना आने वाले मरीजों की संख्या में तेजी से कमी देखने को मिल रही है। इसी को देखने को 1 जून से प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब 10 जून यानी गुरुवार से राजधानी में सभी बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है। गुरुवार से सभी बाजार एक बार फिर खोले जा सकेंगे। बाजारों को खोलने से पहले प्रशासन ने व्यापारियों और बाजार में काम करने वाले कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने का फैसला लिया है। इसके लिए बुधवार को शहर के 39 सेंटर्स पर व्यापारियों और कर्मचारियों के लिए वैक्सीन सेंटर्स बनाए हैं। यहां जाकर व्यापारी और उनके कर्मचारी वैक्सीन लगवा सकते हैं।

शहर के 39 अलग-अलग जगह बनाए गए सेंटर्स पर आज सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक वैक्सीन लगाई जाएगी। यहां 18+ के व्यापारी और उनके स्टाफ के लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। यहां ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा भी दी जा रही है। जहां व्यापारी या स्टाफ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन की पासबुक, एनआरपी स्मार्ट कार्ड ले जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। प्रशासन ने शहर के 39 सेंटर्स पर करीब 8 हजार व्यापारियों और स्टाफ को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बुधवार को राजधानी में 200 सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई जा रही है।

कल से खुलेंगे बाजार...
10 जून यानी गुरुवार से राजधानी में सभी बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है। गुरुवार से सभी बाजार एक बार फिर खोले जा सकेंगे। इसको लेकर मंगलवार को भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के तहत कोरोना नियमों का पालन करते हुए राजधानी में सभी बाजारों को खोलने की अनुमति रहेगी। सभी दुकानों को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि राजधानी में रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 तक भी बाहर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। सैलून की दुकानें 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोली जा सकतीं हैं। सैलून के अंदर विजिटिंग और वेटिंग के लिए बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। दो गज की दूरी का पालन करना होगा।

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