New Electricity Connection: मध्यप्रदेश में अगर अलग नया बिजली कनेक्शन चाहिए तो पहले दूसरे का बकाया बिल आपको भरना पड़ेगा। उर्जा विभाग का आदेश तो यही कह रहा है। प्रदेश में लीगल बंटवारे की स्थिति साफ नहीं होने पर परिवार को एक से ज्यादा बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाते थे। अब ऊर्जा विभाग ने कुछ शर्तों के साथ कनेक्शन देने के निर्देश दिए हैं।
बकाया बिल भरने के बाद ही मिलेगा नया कनेक्शन
आदेश में ये शर्त रखी गई है कि कैम्पस में अलग-अलग वर्ग के परिवार वालों ने या एक ही परिवार के लोगों ने बकाया बिजली बिल नहीं भरा है, तो हिस्से की राशि जमा करने पर ही अलग नया कनेक्शन मिलेगा।
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— Bansal News (@BansalNewsMPCG) June 14, 2024
एक कैंपस में दिए जा सकेंगे अलग कनेक्शन
मध्यप्रदेश में ऊर्जा विभाग के नए आदेश में अब एक ही कैंपस में अलग-अलग बिजली कनेक्शन दिए जा सकेंगे। इसे लेकर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को कनेक्शन की जानकारी अलग से देने को कहा गया है। अब तक ऐसे केस में एक ही मीटर पर सब-मीटर लगाकर बिजली का उपयोग किया जाता था। अब नई व्यवस्था से लोगों को राहत मिलेगी।
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ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने क्या कहा ?
ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव का कहना है कि इस आदेश का मूल तत्व एक ही परिवार के लोगों को अलग-अलग कनेक्शन दिए जाने का है। ऐसे मामले अक्सर सामने आते हैं जिसमें पिता की संतानों के बीच बंटवारा तो हो जाता है, लेकिन वो लिखापढ़ी में नहीं आता। ऐसे में उन्हें अलग कनेक्शन नहीं मिलता। अब इस आदेश के बाद नया कनेक्शन मिल सकेगा।
माननी होंगी ये शर्तें
- जिन कैंपस में बिजली चोरी के मामले पेंडिंग हैं वहां पर अलग से नए कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे।
- कैंपस के बकाया बिल की राशि का समानुपातिक रूप से भुगतान करना होगा। अगर किसी मकान में लगे मीटर का 30 हजार रुपए बकाया है और वहां 2 नए मीटर लगना है तो 10-10 हजार रुपए जमा करने होंगे। इसके बाद नए कनेक्शन मिलेंगे।
- जो कैंपस बिजली बिल माफी की कैटेगरी में आते हैं वहां भी नए कनेक्शन दिए जा सकेंगे।