Advertisment

New Criminal Laws: देशभर में लागू हुए तीन नए अपराधिक कानून, भोपाल हनुमानगंज थाने में दर्ज हुई नए कानून के तहत पहली FIR

New Criminal Laws: देशभर में लागू हुए तीन नए अपराधिक कानून, भोपाल हनुमानगंज थाने में दर्ज हुई नए कानून के तहत पहली FIR

author-image
Manya Jain
New Criminal Laws: देशभर में लागू हुए तीन नए अपराधिक कानून, भोपाल हनुमानगंज थाने में दर्ज हुई नए कानून के तहत पहली FIR

हाइलाइट्स 

देशभर में लागू हुए तीन नए कानून

नए कानूनों के तहत दर्ज हुई 3 FIR `

भोपाल से सामने आया पहला मामला

New Criminal Laws: आज से पूरे देश में तीन नए कानून लागू हो गए हैं. इन नए कानून के तहत राजधानी भोपाल के दो और ग्वालियर के एक थाने में केस दर्ज हुआ है. जानकारी के अनुसार भोपाल के दो थाने जहांगीराबाद और हनुमानगंज में नए कानून BNS के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुई है.

Advertisment

इसके अलावा ग्वालियर में रात 12:05 पर हजीरा थाने में बाइक चोरी मामले में एफआईआर की गई है. इन नए कानून से अपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएगा. साथ ही औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत होगा. इसमें सबसे पहली एफआईआर भोपाल के हनुमानगंज में दर्ज हुई है.

इन धाराओं के नाम में बदलाव 

इन तीन नए कानूनों के तहत 1860 में बनी आईपीसी (इंडियन पीनल कोड) की नाम बदलकर BNS यानी भारतीय न्याय सहिंता कर दिया है. इसके साथ ही CrPC (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) में बदलाव कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कर दिया गया है.

Advertisment

इंडियन एविडेंस एक्ट IEA में बदलाव करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हो गया है.

इन कानूनों में हुआ बदलाव 

सुनवाई के बाद फैसला देने की अवधी 60 दिन से घटा कर 45 दिन की गई है.

बलात्कार पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों में  आएगी.

नाबालिक के साथ बलात्कार पर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी मिल सकता है.

शादी का झांसा देने पर दंड के सख्त प्रावधान कर दिए गए हैं.

आरोपी और पीड़ित को 14 दिन में पुलिस रिपोर्ट और चार्जशीट पाने का अधिकार मिलेगा.

पड़ित महिला और बच्चों को अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किसी भी मामले में FIR दर्ज की जा सकेगी.

गंभीर अपराध में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का घटनास्थल पर जाना जरूरी होगा.

लिंग की परिभाषा में ट्रांसजेंडर समाज के लोगों को भी शामिल किया गया.

महिला पीड़िता के बयान को यथासंभव महिला मजिस्ट्रेट ही दर्ज करेंगी.

Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें