New Criminal Laws: एक जुलाई से देश में तीन नए क्रिमिनल कानून लागू हो जाएंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि बदलते वक्त के साथ सुधार होना चाहिए। लोगों को वक्त पर इंसाफ नहीं मिल रहा था। सिस्टम में समस्याएं थीं, इसलिए बदलाव किए जा रहे हैं।
नए कानून लागू होने के बाद IPC को भारतीय न्याय संहिता, CRPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। सिर्फ नाम नहीं बदलेंगे, बहुत कुछ बदलाव होगा। हम आपको बता रहे हैं कि नए कानून में महिलाओं के लिए क्या-क्या बदलेगा।
महिला अपराध को लेकर सख्ती
IPC में धारा 375 में रेप को परिभाषित किया है। वहीं 376 में सजा का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 में रेप की परिभाषा दी है। 64 से 70 में सजा का प्रावधान है। IPC में रेप के दोषी को 10 साल की सजा का प्रावधान है। BNS में धारा-64 में भी यही सजा रखी गई है।
नाबालिग से दुष्कर्म में सख्त सजा
BNS में नाबालिगों से रेप के मामले में सजा बढ़ाई गई है। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप के दोषी को 20 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं इसे उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता है।
BNS में धारा-65 में प्रावधान है कि अगर कोई शख्स 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। गंभीर मामलों में दोषी पाए जाने पर फांसी की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है।
गैंगरेप के दोषियों को क्या सजा ?
IPC की धारा 376 (D) में गैंगरेप के दोषियों के लिए 20 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा है। वहीं BNS में गैंगरेप के लिए यही सजा रखी गई है। BNS की धारा 70(2) में अगर नाबालिग के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर कम से कम उम्रकैद की सजा तो होगी। इसके साथ ही मौत की सजा भी हो सकती है। IPC में 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ गैंगरेप के दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान था।
शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाए तो क्या होगा ?
भारतीय न्याय संहिता (BNS) में नई धारा 69 जोड़ी गई है। इसमें शादी, नौकरी या प्रमोशन का झूठा वादा करके महिला के साथ यौन संबंध बनाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। जुर्माना भी लगाया जाएगा। पहचान छुपाकर शादी करने पर भी 10 साल की सजा होगी।
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दहेज हत्या में क्या सजा ?
IPC 304 (B) और BNS में धारा 80 में दहेज हत्या और उसकी सजा का प्रावधान है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। दहेज हत्या के दोषियों को कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं इसे उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता है।