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Home छत्तीसगढ़ रायपुर

New Criminal Laws 2024: नए कानून के अनुसार राजधानी में दर्ज हुई प्रदेश की पहली एफआईआर, यह है पूरा मामला

Sanjeet Kumar by Sanjeet Kumar
July 1, 2024-6:10 AM
in रायपुर
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   हाइलाइट्स

  • नए कानून के लागू होते ही दो FIR
  • FIR की धाराओं में भी हुआ बदलाव
  • 83 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया

New Criminal Laws 2024: आज यानी 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में तीन नए कानून लागू हो गए हैं। अब इन कानूनों के तहत अब आप कहीं से भी फोन लगाकर एफआईआर करा सकते हैं।

बशर्त यह है कि अगले तीन दिन में थाने पहुंचकर एफआईआर में हस्‍ताक्षकर करना अनिवार्य है। इसी के तहत छत्‍तीसगढ़ में 1 जुलाई 2024 को पहली एफआईआर राजधानी रायपुर में दर्ज की गई है।

प्रदेश में भी आज से नए कानून लागू (New Criminal Laws 2024) होने के साथ ही नए नियम के तहत राय9पुर में पहली FIR रात करीब 1 बजे दर्ज की गई है। यह एफआईआर रायपुर के मंदिर हसौद और अभनपुर थाने में दर्ज की गई है।

मंदिर हसौद थाने में धारा 351(2) BNS के तहत गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज किया गया है। इसी तरह अभनपुर थाने में बीएनएस की धारा 194 के तहत अकाल मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है।

   एफआईआर दर्ज करने में बदली धारा

Three New Criminal Laws 2024

राजधानी में जो पहली एफआईआर (New Criminal Laws 2024 in First FIR) दर्ज की गई है। उसमें अब 1 जुलाई से बदलाव हुए हैं।

इसके तहत रायपुर के थाना मंदिर हसौद mandir hasaud में नए कानून (New Criminal Laws 2024) के अनुसार एफआईआर दर्ज की गई है।

प्रार्थी नोहर दास रात्रे की की शिकायत (New Criminal Laws 2024) पर अनावेदक अमित सिंह राजपूत के विरुद्ध अपराध क्रमांक 495/24 गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी।

इस पर धारा 296, 351(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पहले मामला 294, 506 आईपीसी के तहत दर्ज किया जाता था।

   दूसरी एफआईआर हुई दर्ज

Three New Criminal Laws 2024-First FIR

एसएसपी रायपुर संतोष सिंह ने जानकारी दी कि पहली एफआईआर (New Criminal Laws 2024) के साथ ही थाना अभनपुर में भी नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएनएस) की धारा 194 के तहत अकाल मृत्यु की घटना सामने आई है।

पुलिस ने मर्ग की सूचना दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। जानकारी देने वाले लोकेश निषाद पुत्र कृष्णा निषाद उम्र 47 वर्ष सकीम परसदा ने 1/7/24 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई है।

इसमें बताया कि उसका भाई मृतक टीकम निशाद पिता कृष्णा निशाद उम्र 49 वर्ष साकिन ग्राम परसदा ने आत्‍महत्‍या कर ली है।

सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जांच शुरू कर दी है। पहले यह 174 सीआरपीसी के तहत दर्ज की जाती थी।

   इस तरह के केस के लिए सही नियम

बता दें कि सबसे ज्‍यादा समस्‍या (New Criminal Laws 2024) ठगी, लूट और कई बार मारपीट के मामले सामने आते हैं। जिनमें घटना के कई दिनों तक पुलिस एफआईआर (New Rule for FIR 2024) दर्ज नहीं करती।

नए प्रावधानों (New Criminal Laws 2024) के साथ अब इस तरह के केस में ऑनलाइन माध्‍यम, फोन और ईमेल से रिपोर्ट दर्ज करने की अनुमति रहेगी।

   इस तरह न्‍यास संहिता में किया बदलाव

इंडियन जुडिशियल कोड में (भारतीय न्याय संहिता) में 20 नए अपराध जोड़े हैं।

डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड।

ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग पर सजा का प्रावधान किया है।

33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ाई गई।

IPC में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया है।

छह अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान।

83 अपराधों में जुर्माने की सजा बढ़ाई गई।

ये खबर भी पढ़ें: Rohit Sharma: अनुष्का के बाद अब रितिका ने अपने पति पर लुटाया प्यार, रोहित के रिटायरमेंट पर भावुक हुईं पत्नी रितिका

   इस तरह के केस में जमानत नहीं

गंभीर मामलों के आरोपी को हथकड़ी लगाकर कोर्ट में कर सकेंगे पेश।

डॉक्‍टर के द्वारा मारपीट और दूसरे केस में तुरंत देंगे रिपोर्ट।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के केस में धारा-69 के तहत मामला दर्ज होगा।

अब तक 13 जुआ एक्‍ट में बेल मिल जाती थी। अब बेल नहीं मिलेगी। इसमें धारा 112 के तहत केस होगा। यह गैरजमानती है।

गंभीर संगठित क्राइम धारा-111 के दायरे में। अभी धारा-34 दर्ज की जाती थी।

छोटे बच्चों को अपराध के लिए उक्‍साने वालों पर धारा-95 के तहत एक्‍शन होगा।

आम आदमी किसी को क्राइम करते पकड़ लेता है तो उसे छह घंटे में पुलिस को सौंपना पड़ेगा।

अब 152 के तहत केस दर्ज होगा, राजद्रोह समाप्‍त होगा। सजा न्‍यूनतम 3 साल से बढ़ाकर 7 साल।

Sanjeet Kumar

Sanjeet Kumar

वर्ष 2011 से पत्रकारिता जगत में सक्रिय हूं। सफर की शुरूआत एबीपी न्‍यूज, दबंग न्‍यूज समाचार पत्र से की और सामुदायिक रेडियो, दैनिक भास्कर और हरिभूमि अखबार में जिला ब्यूरो से लेकर एडिशन में खबरों के लेखन और संपादन की जिम्मेदारी संभाली। मौसम, खेल, राजनीति और क्राइम की रिपोर्टिंग में रुचि है। पत्रकारिता के सफर में हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करता रहता हूं।

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