1 April से बदल जाएगा Post Office का यह नियम

1 April से बदल जाएगा Post Office का यह नियम This rule of the post office will change from April 1 vkj

1 April से बदल जाएगा Post Office का यह नियम

वित्तीय बजट 20222-23 में देश के आम आदमी की बचत से लेकर खर्च तक पर विभिन्न तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं। एक अप्रैल से इससे जुड़े कई नियम लागू किए जाएंगेA वही एक नया नियम डाकघर से भी जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक अब डाकघर में कैश रखने पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इसके तहत MISS और SCSS के खाताधारकों को झटका लगा है। यदि आप कमाए गए पैसों को ब्याज के रूप में निकाल रहे हैं तो फिर अब आप ऐसा नहीं ही कर पाएंगे इस ब्याज को खत्म कर दिया गया है।

विभाग ने जारी किया सर्कुलर

दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार के 2022-23 के बजट में MIS, SCSS और टाइम डिपॉजिट खातों में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक ब्याज जमा करने के लिए सेविंग अकाउंट के इस्तेमाल को आवश्यक कर दिया गया है। इस मामले में डाक विभाग ने एक नया सर्कुलर जारी किया है इसके अनुसार MIS/SCSS/TD खातों पर ब्याज केवल खाताधारक के पीओ बचत खाते या बैंक खाते में 01.04.2022 से जमा किया जाएगा। इस सर्कुलर के अनुसार यदि कोई खाताधारक 31.03.2022 तक अपने बचत खाते को MIS/SCSS/TD खातों से लिंक करने में सक्षम नहीं है और MIS/SCSS/TD विविध कार्यालय खातों में ब्याज जमा किया जाता है तो बकाया ब्याज का भुगतान केवल क्रेडिट के माध्यम से किया जाना चाहिए पीओ बचत खाते में या चेक द्वारा MIS/SCSS/TD विविध कार्यालय खाते से नकद में ब्याज भुगतान की अनुमति 01.04.2022 से नहीं होगी।

क्या होंगे बड़े फायदे

योजनाओं को खाते से लिंक करने के फायदे की बात करें तो अगर MIS/SCSS/TD खातों से सीधे ब्याज की निकासी नहीं की जाती है तो बचत खाते में जमा किए गए ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। इसके अलावा लिंक होने के बाद डाकघर में आए बिना ब्याज का पैसा निकाला जा सकता है। वहीं फॉर्म भरने की लंबी प्रोसेस से भी बचा जा सकता है और आरडी खातों में ब्याज राशि के स्वचालित क्रेडिट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

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