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श्रीनगर। (भाषा) जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को ब्लैक फंगस (म्यूकरमाइकोसिस) को महामारी घोषित कर दिया। इस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने महामारी बीमारी अधिनियम, 1897 की धारा दो के तहत अधिसूचना जारी की।
इससे कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ब्लैक फंगस को अधिसूचित बीमारी घोषित करने का निर्देश दिया था। अधिसूचना के अनुसार सभी सरकारी और निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को इस बीमारी की जांच, पहचान और इलाज के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से जारी दिर्शानिर्देशों का पालन करना होगा। केंद्र शासित प्रदेश में शुक्रवार को ब्लैक फंगस की वजह से मौत का पहला मामला दर्ज किया गया।
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