Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी में सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट की रोक, जानें विस्तार से क्या है पूरा मामला

Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 जुलाई) शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है।

Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी में सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट की रोक, जानें विस्तार से क्या है  पूरा मामला

Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 जुलाई) शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। इस दौरान मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का मौका दिया गया है।ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया.

हमें अपील का मौका नहीं मिला- अंजुमन कमेटी

अंजुमन कमेटी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने बेंच से कहा, शुक्रवार को सर्वे का आदेश दिया गया।हमें अपील का मौका नहीं मिला और सर्वे शुरू हो गया।उन्होंने कहा, आदेश में खुदाई लिखा है तो हमें अपील का मौका मिलना चाहिए.

सीजेआई ने सवाल किया कि सर्वे के दौरान खुदाई होगी तो यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने बताया कि सर्वे आधुनिक तकनीक से होगा।इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने भी बताया कि सर्वे में खुदाई नहीं होगी।

एक ईंट भी नहीं सरकाई गई- तुषार मेहता

अहमदी ने पीठ से कहा, हमने सर्वे के लिए दो-तीन रुकने का अनुरोध किया था लेकिन वे नहीं रुके।हमारा मानना यह है कि अभी वैज्ञानिक सर्वे का समय नहीं आया है।पहले केस को मेरिट पर देखना चाहिए।अहमदी ने कहा, पश्चिमी दीवार पर खुदाई हो रही है.

यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मैंने निर्देश लिया है।वहां कोई ईंट भी नहीं सरकाई गई है।मेहता ने कहा, एक सप्ताह तक किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।तब तक ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अहमदी ने जोर देकर सर्वे रोकने की मांग की.

सोमवार को वाराणसी से लेकर SC तक में क्या क्या हुआ?

दरअसल, जिला जज का आदेश मानते हुए ASI की टीम ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी।ASI ने सर्वे के लिए चार टीमें बनाई थीं।चारों टीमें अलग अलग जगह पर सर्वे करने पहुंची थीं।पहली टीम पश्चिमी दीवार के पास, 1 टीम गुंबदों का सर्वे, एक टीम मस्जिद के चबूतरे का

और एक 1 टीम परिसर का सर्वे कर रही थी।तभी मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ASI का पक्ष मांगा।

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