BBC Documentary: 2002 के गुजरात दंगों पर बनी BBC डाक्यूमेंट्री (BBC Documentary on Gujarat Riots) पर विवाद अभी खत्म होते नहीं दिख रहा है। जहां इस डाक्यूमेंट्री को दिखाने को लेकर कई यूनिवर्सिटीज में काफी विवाद हुआ। डाक्यूमेंट्री को लेकर विपक्षी पार्टियां भी सरकार को लगातार घेर रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र सरकार के डाक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित करने के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। मामले की सुनवाई 6 फरवरी को होगी।
कोर्ट में याचिका दाखिल कर पीएम मोदी और गोधरा दंगों पर बनी बीबीसी की ‘डॉक्यूमेंट्री ‘इंडियाः द मोदी क्वेश्चन’ पर लगी पाबंदी को हटाने की मांग की गई है। अधिवक्ता एमएल शर्मा ने अपनी जनहित याचिका में शीर्ष अदालत से यह तय करने का आग्रह किया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) और (2) के तहत देश के नागरिकों को 2002 के गुजरात दंगों पर समाचार, तथ्य और रिपोर्ट देखने का अधिकार है या नहीं।
अपनी याचिका में उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 21 जनवरी, 2023 के बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के आदेश को अवैध, दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक बताया है। वकील एमएल शर्मा ने याचिका में कहा है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में ऐसे रिकॉर्डेड तथ्य और सबूत हैं, जिनका इस्तेमाल पीड़ितों को न्याय दिलाने में किया जा सकता है।