होली को कलेक्टर ने जारी किया संशोधित आदेश, सांकेतिक रूप से जला सकेंगे होली, सिर्फ 20 हो सकते हैं शामिल

होली को कलेक्टर ने जारी किया संशोधित आदेश, सांकेतिक रूप से जला सकेंगे होली, सिर्फ 20 हो सकते हैं शामिल#Holi 2021

होली को कलेक्टर ने जारी किया संशोधित आदेश, सांकेतिक रूप से जला सकेंगे होली, सिर्फ 20 हो सकते हैं शामिल

भोपाल: आगामी त्योहारों को लेकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शनिवार देर रात संशोधित आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश के तहत अब 20 लोग के साथ ही होलिका दहन सहित शब ए बारात एवं पाम संडे प्रतीकात्मक रूप से मना सकते हैं। लेकिन इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन भी करना होगा। बता दें कि इससे पहले आदेश में कलेक्टर ने त्योहारों पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी है।

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सांकेतिक रूप से होली जलाने व शब-ए-बारात व पाम संडे मनाने की अनुमति दी है। लेकिन अधिक संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। बड़े आयोजन नहीं होंगे। इस संबंध में कलेक्‍टर अविनाश लवानिया ने संशोधित आदेश जारी कर दिया।

कलेक्‍टर के आदेश के मुताबिक प्रतीकात्‍मक रूप से कॉलोनी/सोसायटी के अंदर होलिका दहन अधिकतम 20 लोगों की मौजूदगी में किया जा सकेगा। अन्‍य सार्वजनिक स्‍थान जैसे मुख्‍य मार्ग, मुख्‍य चौराहे, पार्क इत्‍यादि में बड़ी संख्‍या में एकत्रित होकर दहन नहीं किया जाएगा। व्‍यक्तियों की सीमा एवं कोविड प्रोटोकॉल के पालन की जिम्‍मेदारी संबंधित हाउसिंग सोसायटी की रहेगी।

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