Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ नगर पालिका में निविदा मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका ठेकेदार अनिमेष सिंह और छबील दद्दू तिवारी के द्वारा की गई। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट (Bilaspur High Court) ने खैरागढ़ नगर पालिका के अधिकारियों को जमकर फटकारा।
इसके साथ ही सख्त लहजे में कहा कि यह नगर पालिका आपके घर की खेती नहीं है। आप अपनी नहीं चलाएं, जिसको चाहे दे देंगे, जिसको मन किया नहीं देंगे। कोर्ट ने फटकार के बाद 4 सितंबर तक सभी ठेकेदारों को फार्म जारी करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
चहेते ठेकेदारों को ही दिया फार्म
जानकारी मिली है कि यह पूरा मामला 15वें वित्त के कार्यों का बताया जा रहा है। जहां नगर पालिका खैरागढ़ (Nagar Palika Khairagarh) में करीब 2.50 करोड़ रुपए की राशि से अलग-अलग कार्य कराए जाने हैं। इसको लेकर निविदा जारी की गई थी।
उक्त निविदा की आखिरी तारीख 13 अगस्त तय की गई थी। इस तारीख तक नपा के अधिकारी ने अपने चहेते ठेकेदारों को ही निविदा फार्म उपलब्ध कराए। इसकी शिकायत ठेकेदारों ने कलेक्टर और प्रभारी मंत्री से की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इस पर ठेकेदारों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
बीजेपी से जुड़े ठेकेदारों को लाभ
जानकारी मिली है कि निविदा फार्म वितरण करने में नियमों का पालन (Bilaspur High Court) नहीं किया गया। अनियमितता को लेकर ठेकेदारों ने सीएमओ प्रमोद शुक्ला, उप अभियंता दीपाली मिश्रा तंबोली पर आरोप लगाए। साथ ही इन पर कारवाई की मांग की।
ठेकेदारों का कहना था कि दोनों अधिकारियों ने निविदा की खुली बिक्री नहीं की। इसके विपरीत बीजेपी से जुड़े हुए ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत से तय समय तक किसी अन्य ठेकेदार को निविदा फार्म उपलब्ध नहीं कराया गया। इतना ही नहीं इसकी रसीद भी नहीं काटी गई। जबकि देर रात प्रभारी कर्मचारी को घर बुलाकर रसीद काटी।
ये खबर भी पढ़ें: Ambikapur CG News: आत्मानंद स्कूल के निरीक्षण में विधायक को मिली अनियमितता, प्राचार्य को फटकारा और करा दिया सस्पेंड
कलेक्टर से नहीं मिला न्याय
इस मामले में शिकायतकर्ता (Bilaspur High Court) अनिमेष सिंह ने मीडिया को जानकारी दी कि खैरागढ़ नगर पालिका में निविदा फार्म को लेकर काफी ड्रामेबाजी हुई थी। इसकी शिकायत कलेक्टर से की, लेकिन कलेक्टर न्याय नहीं दे पाए। इसके बाद हाई कोर्ट की शरण ली।
ये खबर भी पढ़ें: Brazil SC Ban X: Elon Musk को लगा बड़ा झटका! कोर्ट ने दिया Twitter बैन करने का आदेश, लगाया करोड़ों का जुर्माना
रात तक फार्म लेने खड़े रहे ठेकेदार
हाई कोर्ट (Bilaspur High Court) ने नगर पालिका खैरागढ़ को फटकार लगाई। नगर पालिका के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता फार्म लेने के लिए नहीं पहुंचे। जबकि कोर्ट में सबूत दिया गया कि 13 तारीख को हम रात 8 बजे तक नगर पालिका में ठेकेदार फार्म लेने के लिए खड़े रहे और इंतजार करते रहे। इसके बाद भी सीएमओ नगर पालिका ने फार्म नहीं दिया। कोर्ट ने 4 सितंबर तक सभी को फार्म उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।
ये खबर भी पढ़ें: IRCTC Andaman Package: मात्र इतने में बना लें अंडमान के टूर का प्लान, पैकेज में है खाने-पीने और रहने की भी सुविधा