INCOME TAX Slab On Budget 2023: 7 लाख तक की इनकम पर अब NO TAX ! कैसे मिलेगा फायदा, क्या है टैक्स की छूट, ऐसे समझे यहां

ऐसे में बजट के साथ आयकर की टैक्स दरों में भी बदलाव की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। जिसमें सालाना 7 लाख की आय पर अब टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा।

INCOME TAX Slab On Budget 2023: 7 लाख तक की इनकम पर अब NO TAX ! कैसे मिलेगा फायदा, क्या है टैक्स की छूट, ऐसे समझे यहां

INCOME TAX Slab On Budget 2023:

जैसे कि, आम बजट 2023-24 आज भारतीय संसद में आम जनता समेत सभी वर्गों के लिए पेश हो गया है वहीं पर इस बजट से उम्मीद लगा रहे लोगों को निराशा हाथ लगी है तो वहीं पर कई के चेहरे खिले है। ऐसे में बजट के साथ आयकर की टैक्स दरों में भी बदलाव की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। जिसमें सालाना 7 लाख की आय पर अब टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। इसे क्या आप समझ गए कि, इस लिमिट से क्या फायदा मिलेगा।

सैलरीड क्लास को मिली राहत

आज बजट की घोषणा में सैलरीड क्‍लास को बड़ी राहत दी गई है जिसमें अब टैक्सपेयर्स को सभी टैक्स के फायदे आज जारी हुई नई टैक्‍स रिजीम के अंतर्गत मिलेंगी। जहां पर मंत्री ने इनकम टैक्‍स सेक्‍शन 87A (Section 87A) के अंतर्गत रिबेट की लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी है. यानी, अब नए टैक्‍स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम टैक्‍स के दायरे से बाहर हो जाएगी। जिसके साथ अब आप टैक्सपेयर्स को नई टैक्‍स रिजीम (New Tax Regime) एक डिफॉल्‍ट टैक्‍स रिजीम पर मिलेगी। लेकिन अगर कोई पुरानी टैक्स रिजीम का फायदा उठाना चाहते है तो ऑप्शन उपलब्ध रहेगा।

नए टैक्स रिजीम को ऐसे समझे

आपको बताते चलें कि, फाइनेंस एक्‍ट 2020 के अंतर्गत इंडिविजुअल और HUF के लिए नए टैक्‍स रिजीम को डिफॉल्‍ट रिजीम बनाने का एलान किया है जिसमें नए टैक्स स्लैब के नियम अब एसोसिएन ऑफ पर्सन AOP (को-ऑपरेटिव के अलावा), बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्‍स (BOI), आर्टिफिशियन ज्‍यूरिडिकल पर्सन (AJP) के लिए भी लागू है। यही पर टैक्स स्लैब में छूट की बात करें तो, अब नए टैक्‍स रिजीम में टैक्‍सपेयर्स को स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन का फायदा मिलेगा. सैलरीड इंडिविजुअल को 50 हजार का स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन मिलेगा। वहीं पर आपकी आय 15.5 लाख या इससे ज्‍यादा है, उसको 52,500 रुपये स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन मिलेगा. यानी, उन्‍हें 2500 रुपये प्रोफेशनल टैक्‍स के रूप में बेनेफिट होगा. फैमिली पेंशन के मामले में 15,000 रुपये तक स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन का लाभ मिलेगा।

जानिए अब सरचार्ज कितनी राहत

आपको बताते चलें कि, नए टैक्‍स रिजीम में इंडिविजुअल, HUF, AOP (other than co-operative), BOI और AJP के लिए सरचार्ज पहले की तरह होगा। जिसमें 37 फीसदी का सरचार्ज रेट अब लागू नहीं होगा. 2 करोड़ या उससे उपर की इनकम के लिए हाइएस्‍ट सरचार्ज 25 फीसदी होगा. इससे मैक्सिमम टैक्‍स रेट 42.7 फीसदी से घटकर 39 फीसदी आ जाएगा. हालांकि, पुराने टैक्‍स रिजीम के अंतर्गत सरचार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा पुराने टैक्स स्लैब की बात की जाए तो, सरचार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आप जानते है, पुराने और नए टैक्‍स रिजीम में अभी 50 लाख से ज्‍यादा और 1 करोड़ तक की इनकम पर 10 फीसदी, 1 करोड़ से ज्‍यादा और 2 करोड़ तक 15 फीसदी, 2 करोड़ से ज्‍यादा और 5 करोड़ तक 25 फीसदी और 5 करोड़ से ज्‍यादा पर 37 फीसदी सरचार्ज रेट तय है। बजट 2023 में लीव एनकैशमेंट पर टैक्‍स छूट की लिमिट में इजाफा किया गया है. अब नॉन-गवर्न्मेंट सैलरीड एंप्लॉई को रिटायरमेंट पर लीव एनकैश (10 महीने तक की औसत सैलरी) कराने पर छूट की लिमिट बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है. अब तक यह 3 लाख तक पर मिलती थी. सेक्‍शन 10 के  sub-clause (ii) of clause (10AA) के अंतर्गत यह छूट मिलती है।

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