तमिलनाडु। राज्य से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है जहां पर विधानसभा चर्चा के दौरान विश्विविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है जहां पर अब राज्यपाल की बजाय राज्य को अधिकार दिया गया है। बताते चलें कि, विधानसभा मेें चर्चा के बाद फैसला लिया गया है।
विधानसभा मे हुआ विधेयक पास
आपको बताते चलें कि, इस बिल को आज तमिलनाडु विधानसभा में पेश किया गया है। यहां पर उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी ने अपने प्रस्ताव को संसद पटल पर रखा है। बताया जा रहा है कि, यह फैसला राज्यपाल की शक्तियां कम करने के लिए किया गया है। यहां पर विधेयक को लेकर भी विऱोध हुआ है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुरुआती चरण में विधेयक का विरोध किया। आपको बताते चलें कि, मुख्यमंत्री एम के. स्टालिन ने सदन के सदस्यों से सरकार की पहल का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह-राज्य गुजरात में भी कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं बल्कि राज्य द्वारा की जाती है।
राज्य के 13 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति है राज्यपाल
आपको बताते चलें कि, इसे लेकर बताया जा रहा है कि, राज्यपाल राज्य के 13 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं, उच्च शिक्षा मंत्री प्रो-चांसलर हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कुलपतियों का चयन करने का अधिकार नहीं होने से असर पड़ा है।