StrayDogs: 3 नवंबर को पेश हों वरना ऑडिटोरियम में लगाएंगे अदालत... स्ट्रीट डॉग्स की समस्या पर भड़का SC

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या के मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्यों से नाराजगी जताते हुए कहा कि जिन राज्यों ने अब तक हलफनामा दाखिल नहीं किया, उनके मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर अधिकारी पेश नहीं हुए तो सुनवाई ऑडिटोरियम में की जाएगी। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि आदेश जारी हुए तीन महीने बीत गए हैं, फिर भी ज्यादातर राज्यों ने कोई जवाब नहीं दिया। अब तक सिर्फ तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और MCD ने हलफनामा दाखिल किया है, जबकि बाकी राज्यों ने आदेश का पालन नहीं किया। जस्टिस नाथ ने कहा कि लगातार हो रही घटनाओं से विदेशों में भारत की छवि खराब हो रही है, इसलिए सभी राज्यों को अब जवाब देना ही होगा। कोर्ट ने साफ किया कि कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है, और अगर आदेशों का पालन नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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