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Supreme Court Order : वेबसाइट से हटाई जाए मोदी की फोटो! सुप्रीम कोर्ट का NIC को आदेश

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Preeti Dwivedi
Supreme Court: न्यायालय ने कहा- पटाखों में जहरीले रसायनों के इस्तेमाल पर सीबीआई की रिपोर्ट बहुत गंभीर

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट Supreme Court Order ने शनिवार को एनआईसी को एक आदेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से Supreme Court order प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो हटाने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने मोदी के नारे हटाने के लिए भी आ​देशित किया है। कोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक ई-मेल में "सबका साथ, सबका विकास" के नारे के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर पर कथित विवाद को समाप्त करने के लिए कहा है।

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अनजाने में हुई गलती
कोर्ट के अनुसार ‘सबका साथ और सबका विकास’ नारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो अनजाने में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के द्वारा लगा दी गई थी। दरअसल NIC सुप्रीम कोर्ट को ई-मेल की सेवा देता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि अनजाने में इस हुई गलती ने लोगों में विवाद की स्थिति पैदा कर दी है।

आदेशित करने पर हटाया गया फोटो
शुक्रवार देर शाम सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में ये पाया गया कि उसकी आधिकारिक ई-मेल में सबसे नीचे एक ऐसी तस्वीर लगी है जिसका न्यायपालिका के कार्यों से कोई मतलब ही नहीं है। जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के ई-मेल ने उस तस्वीर को हटाने का निर्देश दिया गया। जिसे NIC ने शीर्ष अदालत की तस्वीर के साथ बदल दिया है।

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