International News: इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने किया गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर

International News: मैक्सिको की शीर्ष अदालत ने गर्भपात (Decriminalizes Abortion) को अपराध के दायरे से हटा दिया है।

International News: इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने किया गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर

International News: मैक्सिको की शीर्ष अदालत ने गर्भपात (Decriminalizes Abortion) को अपराध के दायरे से हटा दिया है। इसका मतलब गर्भपात को अब कानूनी मान्यता मिल गई है। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष ने बुधवार को कहा कि मैक्सिकन सुप्रीम कोर्ट के सर्वसम्मति से गर्भपात को अपराध की श्रेणी से मुक्त करने के फैसले से मुख्य रूप से गरीब महिलाओं को मदद मिलेगी, जो अतीत में अपराध के लिए दंड का खामियाजा भुगत रही है।

गर्भपात को अपराध के दायरे से हटाया

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आरटुरो जलदिवार ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद गर्भपात कराने वाली किसी भी महिला पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को गर्भपात के अधिकार से वंचित करना एक बहुत बड़ा सामाजिक अन्याय था।

मेक्सिको सिटी में एक संवाददाता सम्मेलन में जलदिवार ने कहा कि अमिर लड़कियों को गर्भपात के लिए जेल नहीं जाना पड़ता। यह एक ऐसा अपराध है जो काफी हद तक गरीब महिलाओं को दंडित करता है।

गर्भपात पर अलग-अलग दृष्टिकोण

जलदिवार को राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर के करीबी सहयोगी के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने गरीबों की मदद को अपने प्रशासन के केंद्र में रखा है। हालांकि, लोपेज ओब्रेडोर गर्भपात के विवादास्पद मामले पर अपना पक्ष रखने से कतराते रहे है क्योंकि मुख्य रूप से रोमन कैथोलिक देश मेक्सिको में गर्भपात पर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं।

इन देशों में गर्भपात है आसान

कुल 67 देश ऐसे हैं जहां गर्भपात के लिए कोई वजह नहीं बतानी पड़ती। हालांकि बच्चे और मां के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहां गर्भपात की समय सीमा को सीमित रखा गया है। अधिकांश देशों में पहले 3 महीनों के अंदर ही गर्भपात की अनुमति है। इनमें कनाडा, चीन और रूस शामिल हैं।

भारत में गर्भपात को लेकर कानून

भारत में गर्भपात को लेकर कानून सख्त नहीं है। भारत में अलग-अलग परिस्थितियों में सुरक्षित गर्भपात का कानूनी अधिकार है। भारत में गर्भपात के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में पास हुआ। उसके बाद 2021 में इसमें संशोधन किया गया जिसके तहत कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के मेडिकल गर्भपात के लिए गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह (5 महीने) से बढ़ाकर 24 सप्ताह (छह महीने) कर दिया गया है।

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