SC का बड़ा फैसला, अब CBI जांच के लिए जरूरी होगी राज्य की सहमति

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य में सीबीआई जांच को लेकर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब किसी भी राज्य में CBI जांच के लिए पहले राज्य सरकार की इजाजत लेनी होगी। अदालत का कहना है कि केंद्र अपना अधिकार क्षेत्र नहीं बढ़ा सकता है।
पिछले दो सालों में 8 राज्यों की सरकारों ने CBI को राज्य में जांच करने के लिए दी गई आम सहमति को वापस ले लिया है। इसको लेकर राज्यों और केंद्र में एक टकराव की स्थिति दिखी है। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफी अहम है। हाल ही में झारखंड ऐसा आठवां राज्य बना है जिसने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। इससे पहले केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश सामान्य सहमति वापस ले चुके हैं।
दरअसल, सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम,1946 के जरिये शासित होती है। इसमें कहा गया है कि सीबीआई को जांच से पहले संबंधित राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। वैसे सीबीआई का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के विभागों और कर्मचारियों पर है, लेकिन राज्य सरकार से जुड़े किसी मामले की छानबीन और पड़ताल करने के लिए उसे राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होती है।