नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) को कोर्ट की अवमानना के मामले में आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उन पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया है। 15 सितंबर तक उन्हें 1 रुपए जमा करने हैं, वरना जुर्माना नहीं देने पर उन्हें तीन महीने की सजा हो सकती है।
प्रशांत भूषण पर फैसला
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट से पूरे सुप्रीम कोर्ट के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। लोगों का न्यायपालिका के प्रति भरोसा और न्याय पाने की क्षमता ही न्यायपालिका की बुनियाद है। न्यायपालिका की बुनियाद को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी तो इससे लोगों का न्यायपालिका के प्रति विश्वास डगमगाने लगेगा और भरोसा उठ जाएगा। प्रशांत भूषण ने न सिर्फ झूठे आरोप लगाए बल्कि न्याय प्रशासन के वैभव पर भी वार किया है।
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दरअसल विरष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने न्यायपालिका के कार्यप्रणाली पर सवार उठाते हुए दो ट्वीट किए थे। जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट के लिए उन्हें आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था।