Supreme Court Decision: अब ‘वॉइड’ या ‘वॉइडेबल’ विवाहों से हुए बच्चे वैध, कर सकेगें माता-पिता की संपत्ति पर दावा

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि ‘अमान्य’ (वॉइड) या ‘अमान्य करने योग्य’ (वॉइडेबल) विवाहों से उत्पन्न बच्चे कानूनी की दृष्टि में वैध होते हैं।

Supreme Court: सीवर सफाई के दौरान मरने वालों को देना होगा 30 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली। Supreme Court Decision  उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि ‘अमान्य’ (वॉइड) या ‘अमान्य करने योग्य’ (वॉइडेबल) विवाहों से उत्पन्न बच्चे कानूनी की दृष्टि में वैध होते हैं और वे हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत माता-पिता की संपत्तियों पर दावा कर सकते हैं।

जानिए क्या कहता है हिंदू उत्तराधिकार कानून

हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार ‘अमान्य’ विवाह में पुरुष एवं स्त्री को पति और पत्नी का दर्जा नहीं मिलता है। हालांकि, ‘अमान्य करने योग्य विवाह’ में उन्हें पति और पत्नी का दर्जा मिलता है। ‘अमान्य’ (वॉइड) विवाह को निरस्त करने के लिए डिक्री (आदेश) की जरूरत नहीं होती है। जिस विवाह को किसी एक पक्ष के अनुरोध पर रद्द किया जा सकता है, उसे ‘अमान्य करने योग्य विवाह’ कहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 2011 की याचिका पर सुनाया फैसला

शीर्ष अदालत ने 2011 की एक याचिका पर फैसला सुनाया, जो इस कानूनी मुद्दे से संबंधित है कि क्या बिना विवाह के हुए बच्चे हिंदू कानून के तहत अपने माता-पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं या नहीं।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक फैसले में कहा, ‘‘हमने अब निष्कर्ष तैयार कर लिया है, प्रथम- अमान्य विवाह से पैदा बच्चे को सांविधिक वैधता प्रदान की जाती है और दूसरा- हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16(2) के संदर्भ में, अमान्य करने योग्य विवाह के निरस्त किये जाने से पहले पैदा हुआ बच्चा वैध होता है।’’

न्यायालय ने कहा, ‘‘इसी तरह से बेटियों को समान अधिकार दिये गये हैं।’’ दो न्यायाधीशों की पीठ ने 31 मार्च, 2011 को इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा था। अभी विस्तृत आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

ये भी पढ़ें:

Aaj ka Rashifal: वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए सफलता और सौभाग्य का दिन है आज, जानें अपना राशिफल

Sharad Pawar On Ajit Pawar: नहीं हुई है NCP में कोई टूट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार का बयान चर्चा में  

Aaj ka Panchang: आज इस दिशा की यात्रा करने से बचें, पढ़ें आज का पंचांग

Donald Trump Arrested: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड जॉन ट्रंप गिरफ्तार, इन शर्तो में मिली जमानत

CG Election 2023: चुनावी तैयारियां तेज, निर्वाचन आयोग, कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक

Supreme Court,Hindu Mitakshara Law,children out of void voidable marriages,inheritancy rights,Chief Justice of India DY Chandrachud"

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article