Supreme Court on CG Teacher Bharti: छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती मामले में डीएड और बीएड शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्राथमिक शालाओं में सहायक शिक्षकों भर्ती को लेकर डीएड डिग्री वालों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। ऐसी लगभग 3 हजार नियुक्ति होगी।
बता दें कि बिलासपुर हाई कोर्ट (Bilaspur High Court) ने अप्रैल में एक फैसला दिया था। इसके खिलाफ बीएड कैंडिडेट्स और राज्य सरकार की विशेष अनुमति वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court on CG Teacher Bharti) ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त को ही इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी, जबकि इसका फैसला बुधवार को जारी किया गया है। वहीं हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से जस्टिस सुधांशु धुलिया के नेतृत्व वाली डिवीजन बेंच ने इनकार कर दिया।
हाईकोर्ट ने की थी नियुक्ति निरस्त
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court on CG Teacher Bharti) का सवाल देवेश शर्मा के केस में दिए फैसले की कॉपी राज्य शासन (मुख्य सचिव) को भेजी गई। इसके बाद भी बीएड वालों की नियुक्ति की, यह पूरी तरह से अवैध है।
मालूम हो कि 2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा डिवीजन बेंच ने प्राथमिक शालाओं में सहायक शिक्षक भर्ती में मामले में बड़ा फैसला दिया था। इसमें बीएड करने वाले कैंडिडेट्स की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। इसके साथ राज्य सरकार को 6 सप्ताह में चयन सूची का पुनरीक्षित कर जारी करने का आदेश जारी किया था। इस निर्णय के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई।
6500 पदों पर निकली थी भर्ती
मालूम हो 4 मई 2023 को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सहायक शिक्षकों (Assistant Teacher Recruitment) के करीब 6500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। इसमें छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा (भर्ती तथा शैक्षणिक संवर्ग) भर्ती नियम 2019 में संशोधन की सूचना जारी की थी।
इस नियम के अनुसार सहायक शिक्षक भर्ती के लिए स्नातक और बीएड और डीएड अनिवार्य योग्यता निर्धारित थी। इसकी परीक्षा 10 जून 2023 को हुई। इसमें बड़ी संख्या में बीएड और डीएड डिग्री करने वाले कैंडिडेट्स शामिल हुए।
लंबित मामले की दी जानकारी
इधर शिक्षकों की भर्ती (Assistant Teacher Recruitment) शुरू होने की प्रक्रिया के दौरान डीएड करने वालों ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court on CG Teacher Bharti) में मामला लंबित है।
इसमें जानकारी दी कि एनसीटीई ने वर्ष 2018 में तय नियम के अनुसार सहायक शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्रीधारी पात्र नहीं माने जाएंगे। इस पर परीक्षा के पहले ही इस विज्ञापन और भर्ती नियमों को को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।
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दोनों डिग्री में प्रशिक्षण का स्तर अलग
डीएड डिग्रीधारी याचिकाकर्ताओं ने याचिका (Supreme Court on CG Teacher Bharti) में जानकारी दी कि डीएड कोर्स में प्राथमिक में पढ़ने वालों के अध्ययन-अध्यापन का विशेष प्रशिक्षण कराया जाता है। जबकि बीएड कोर्स में उच्चतर कक्षाओं में अध्ययन-अध्यापन को लेकर विशेष प्रशिक्षण देते हैं।
इसी तरह के मामले में राजस्थान के एक मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। राजस्थान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को जो फैसला दिया उसमें प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षक के लिए बीएड वालों को अपात्र करार दिया था। इस निर्णय के बाद याचिकाकर्ताओं ने शिक्षक भर्ती नियम 2019 के नियमों के अनुरूप निकाली गई भर्ती को निरस्त करने की मांग की।
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