SC: जो ट्रेलर में हो वो फिल्म में होना कतई जरूरी नहीं, Yash Raj Films को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

SC On Yash Raj Films Petition: शिकायतकर्ता का मानना कि जो प्रमोशनल ट्रेलर में है वो ही फिल्म में भी होगा यह गलत है।

SC: जो ट्रेलर में हो वो फिल्म में होना कतई जरूरी नहीं, Yash Raj Films को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

SC On Yash Raj Films Petition: सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रिलीज हुई फिल्म में उस सामग्री को शामिल न करना जो फिल्म के प्रमोशनल ट्रेलर (Promotional Trailer)का हिस्सा थी, फिल्म निर्माताओं की ओर से consumer protection law के तहत 'सेवा में कमी' नहीं है।

यशराज फिल्म्स के पक्ष में आया फैसला

बता दें कि यह इस मामले में पहले NCDRC ने यशराज फिल्म्स को 'फैन'(Fan)  के एक गाने को फिल्म से बाहर करने से नाराज consumer को मुकदमे की लागत के अलावा 10,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था।

film production firm की ओर से दाखिल की गई अपील को स्वीकार करते हुए Justice PS Narasimha और अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि Complainant का मानना कि जो प्रमोशनल ट्रेलर में है वो ही फिल्म में भी होगा यह गलत है।

क्या था पूरा मामला

आफरीन फातिमा जैदी नाम की एक दर्शक ने YRF के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि वह 'जबरा फैन' गाना Theatre में नहीं दिखाने को लेकर नाराज थी।

इसके साथ ही शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया था कि उसके बच्चों ने उस रात खाना नहीं खाया, क्योंकि Theater में गाना नहीं बजने से वे निराश थे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा।

इसके बाद साल 2017 में, District Consumer Forum ने शिकायतकर्ता के दावे को खारिज कर दिया था, लेकिन Maharashtra State Commission ने उसकी अपील को अनुमति दी और प्रोडक्शन हाउस को 5,000 रुपये की मुकदमेबाजी लागत (litigation costs) के साथ 10,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

वहीं, NCDRC ने भी 2021 में शिकायतकर्ता के पक्ष में आदेश पारित (order passed) किया था।

क्या था एनसीडीआर फैसला?

वहीं इस आदेश के खिलाफ NCDRC  ने एक पुनरीक्षण याचिका (revision petition) को खारिज कर दिया था।  अपने 2020 के फैसले में, NCDRC ने माना था कि टीवी चैनलों पर comprehensive form से दिखाई जाने वाली फिल्म के प्रोमो में एक गाना शामिल करना, लेकिन फिल्म का प्रदर्शन करते समय उस गाने को बाहर करना एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस (unfair trade practice)  है।

इसके अलावा, NCDRC ने कहा कि यह समझ में नहीं आ रहा है कि गाने को ट्रेलर में क्यों शामिल किया गया था, लेकिन फिल्म में नहीं ये दर्शकों से धोखा है।

सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी YRF

NCDRC के आदेश के खिलाफ YRF ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया। यशराज फिल्म्स (YRF) के वकील ने शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी थी कि 'फैन' गाना केवल प्रचार के उद्देश्य से था और प्रोडक्शन हाउस इसे फिल्म में शामिल करने के लिए बाध्य नहीं था।

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