हाइलाइट्स
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सुप्रीम कोर्ट में शराब नीति मामले में सुनवाई
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केजरीवाल ने की थी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका
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सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर करने को कहा
Arvind Kejriwal in SC: दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal in SC) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई की गई।
इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सीएम की याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है।
कोर्ट में केजरीवाल का दोबारा जेल न जाने वाले बयान का जिक्र
इस सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल ने कोर्ट का दोबारा जेल जाने से जुड़े केजरीवाल के भाषण के बारे में बताया। दरअसल, केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद एक बयान दिया था कि अगर उनकी पार्टी को वोट दिया तो 2 जून को उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा।
ईडी की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें नहीं पड़ना चाहते, हमारा आदेश साफ है कि उन्हें सरेंडर करना होगा।
21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। ED ने 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया।
केजरीवाल ने लगाई थी याचिका
इस दौरान केजरीवाल ने कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। केजरीवाल का कहना था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है।
फिलहाल केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दी गई है।
केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे।
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