Bikram singh Majithia: ड्रग्स मामले में मजीठिया को राहत, कोर्ट ने दिया 31 जनवरी तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पंजाब सरकार से मौखिक रूप से कहा कि वह एक मादक पदार्थ मामले में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी-पूर्व जमानत याचिका पर 31 जनवरी को सुनवाई होने से पहले तक उनके खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए।

Bikram singh Majithia: ड्रग्स मामले में मजीठिया को राहत, कोर्ट ने दिया 31 जनवरी तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पंजाब सरकार से मौखिक रूप से कहा कि वह एक मादक पदार्थ मामले में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी-पूर्व जमानत याचिका पर 31 जनवरी को सुनवाई होने से पहले तक उनके खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए।

 उच्च न्यायालय ने खारिज की थी याचिका  

प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने मजीठिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की इस दलील पर गौर किया कि अग्रिम जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि आरोपी को ''राजनीतिक प्रतिशोध'' का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को मजीठिया की गिरफ्तारी-पूर्व जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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