कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस की अपराध शाखा द्वारा अभिनेत्री सनी लियोन और दो अन्य के खिलाफ अनुबंध की शर्तों का कथित तौर पर उल्लंघन करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी पर आगे की कार्यवाही पर बुधवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति जियाद रहमान ने अभिनेत्री की ओर से दायर याचिका पर गौर करते हुए यह निर्णय लिया।
राज्य पुलिस की अपराध शाखा ने चार साल पहले कोझीकोड में मंच पर एक प्रस्तुति के लिए एक कंपनी के साथ अनुबंध की शर्तों का कथित तौर पर उल्लंघन करने को लेकर सनी लियोनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। लियोनी ने केरल उच्च न्यायालय का रुख करते हुए अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था। अभिनेत्री ने याचिका में अपने, अपने पति और उनके कर्मचारी के खिलाफ लगाए आरोपों को खारिज किया था और दावा किया था कि वे किसी भी अपराध में शामिल नहीं रहे। अपराध शाखा ने एर्नाकुलम जिले के शियास कुंजुमोहम्मद की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।