NEET Result Controversy: नीट यूजी 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद से ही ये परीक्षा विवादों में घिरी हुई है। इसे लेकर आज, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई।
गुरुवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। सरकार ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1 हजार 563 स्टूडेंट्स का स्कोर कार्ड रद्द करेगी।
काउंसलिंग पर नहीं लगेगी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 याचिकाओं में पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग पर रोक नही लगाई जाएगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।
8 जुलाई को अगली सुनवाई
नीट यूजी के मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच सुनवाई कर रही है।
23 जून को होगा एग्जाम
नीट यूजी के जिन कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स मिल हैं, उनका एग्जाम 23 जून को दोबारा होगा। वहीं, 30 जून से पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा, ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो और सभी कैंडिडेट्स की काउंसलिंग पहले से तय तारीख 6 जुलाई से हो सके।
एग्जाम न देनें पर ऐसे जारी होगा रिजल्ट
नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स पाने वाले जो कैंडिडेट्स दोबारा एग्जाम नहीं देंगे, उनका रिजल्ट ग्रेस मार्क्स बगैर पुराने स्कोरकार्ड के आधार पर ही माना जाएगा।