भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई पहल शुरु की है जिसके मुताबिक सड़क एक्सीडेंट में घायल लोगों की जान बचाने वाले लोगों को पुरस्कृत करेगी। जी हां, सरकार अब उन लोगों को पुरस्कार देगी जो सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की तत्कार मदद करेगा और उन्हें समय से अस्पताल पहुंचाएगा। यह पहल मप्र सरकार ने इसलिए शुरु की है जिससे की घायलों को मदद मिल सके और उनकी जान बच सके।
इस बात की जानकारी देते हुए पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (PTRI) के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डी.सी. सागर ने बताया कि अब सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की मदद करने वालों को सरकार पुरस्कार देगी और सड़क सुरक्षा की दिशा में काम करने वालों को भी पुरस्कार दिया जाएगा। हालांकि इस पुरस्कारों को दो श्रेणियों में बांटा गया है।
पीड़ित की मदद करने के एक हफ्ते के अंदर संबंधित व्यक्ति या संस्था को पुरस्कार के लिए अपनी प्रविष्ठियां कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, पुलिस मुख्यालय जहांगीराबाद भोपाल में भेजना होगा।
ऐसे बुलाए जाएंगे नाम
नामांकन, पुरस्कार और पुरस्कार राशि के संबंध में विस्तृत जानकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट www.morth.nic.in पर भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन)-2019 की धारा-134-(ए) में नेक व्यक्ति को विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है।
2 कैटेगरी में बांटा जाएगा पुरस्कार
सागर ने बताया मददगारों को इनाम देने के लिए दो कैटेगरी रखी गई हैं। पहली श्रेणी में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, गैर-सरकारी सामाजिक संगठनों, ट्रस्ट और विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है।
वहीं दूसरी श्रेणी में सड़क दुर्घटना के दौरान आपातकाल में महत्वपूर्ण योगदान के लिये Good Samarians- यानी की नेक व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जायेगा।
मददगार नहीं होगा परेशान
ADG सागर ने बताया कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम वर्ष 2019 की धारा-134 (ए) के प्रावधानों के अनुसार ( Good Samarians- ऐसे नेक व्यक्ति जो सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति की मदद के लिए आगे आते हैं, उन्हें अधिनियम के अंतर्गत कानूनी प्रावधानों जैसे- न्यायालय के सामने पेश होना, अस्पताल अथवा अन्य स्थानों पर अपना नाम बताने की बाध्यता) विधिक सुरक्षा के साथ-साथ किसी भी आपराधिक कार्यवाही से मुक्त रखा गया है