पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति से सेक्स किया… Bilaspur हाईकोर्ट का अवैध संबंध पर बड़ा फैसला.!
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवैध संबंध के मामले में एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है… बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि, अगर कोई महिला शादी के बाद भी अवैध संबंध बनाती है तो उसे तलाक के बाद पति से भरण-पोषण की राशि लेने का हाक नहीं है.. हाईकोर्ट ने रायपुर फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त किया है.. दरअसल फैमिली कोर्ट ने पति को हर महीने 4 हजार रूपए भरण-पोषण देने का आदेश दिया था.. मामला रायपुर का है, यहां एक शख्स की शादी साल 2019 मं हुई थी… शादी के कुछ वक्त बाद ही पत्नी ने पति पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया और मार्च 2021 में ससुराल छोड़ दिया… इसके बाद पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक का आवेदन दिया… पति ने कोर्ट में आरोप लगाया कि पत्नी के उसके छोटे भाई से अवैध संबंध हैं… उसने पत्नी को खुद उसके साथ पकड़ा था… खुद की गलती होने के बाद भी पत्नी ने उस पर झूठे आपराधिक मामले दर्ज कराए…. पति ने यह भी कहा कि पत्नी का अन्य युवकों के साथ भी संबंध है और इससे संबंधित सबूत भी कोर्ट में पेश किए… वहीं पत्नी ने पति पर शक करने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे… रायपुर फैमिली कोर्ट के फैसले के बाद पति ने हाईकोर्ट की शरण ली थी… हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि जब महिला खुद ही पति को धोखा देने की बात कबूल कर चुकी है.. तो उसे भरण-पोषण की मांग करने का हक नहीं है… इस आधार पर हाईकोर्ट ने पति की याचिका को स्वीकार किया और पत्नी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया…