Shajpur News शाजापुर/आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। शहरी क्षेत्रों में निरन्तर हो रहे विकास के कारण आवासीय क्षेत्रों की मांग बढ़ने से अवैध कॉलोनाइजेशन की गतिविधियों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस संबंध में भूखण्ड क्रेताओं द्वारा भी अधोसंरचना का विकास न होने के संबंध में लगातार शिकायतें कलेक्ट्रेट व एसडीएम को प्रस्तुत की जा रही है। जिले में अवैध कॉलोनीयों के निर्माण करने वाले व्यक्तियों द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973, मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम-2021 तथा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कोलोनियों का विकास) नियम-2014 के प्रावधानों का पालन न करते हुए न तो आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की जाती है, न ही स्थल पर नियमानुसार अधोसंरचना का विकास कार्य किया जाता है।
कलेक्टर व सक्षम कालोनी सेल प्राधिकारी दिनेश जैन ने अवैध काँलोनीयों के निर्माण पर लगाम लगाने को लेकर बड़ी कार्रवाही कर तीन नोटिस जारी कर 17 लोगो जिसमें महेश पिता बसन्तीलाल जैन आदि दिनेश पिता कन्हैयालाल माहेश्वरी, यशोदाबाई बैवा रामचन्द्र सांकलिया आदि ज्योति आडवाणी पत्नि राजकुमार जाति सिंधी, महेश कुमार पिता मदनलाल पाण्डे, नारायण पाण्डे पिता मदनलाल पाण्डे, सुरजमल सांकलिया पिता मुलचंद सांकलिया, गोरधनसिंह पिता चेनसिंह, होकमसिंह व प्रवीणसिंह पिता भेरूसिंह, शरदचंद्र पिता भेरूसिंह, बिन्दुदेवी पत्नि रणछोड़ झलावा, महिन्द्रासिंह पत्नि प्रदीप सांकलिया, विनोद, चेतन पिता अशोक कुमार आदि समस्त निवासीगण शाजापुर को ग्राम गिरवर तहसील शाजापुर स्थित भूमि पर तथा शेख हनीफ पिता शेख मुनीर को ग्राम गिरवर तहसील शाजापुर की विशाल एवेन्यु नाम से आवासीय कॉलोनी का निर्माण किये जाने पर एवं गजेन्द्र पाटीदार पिता मणीशंकर पाटीदार निवासी महुपुरा, अलका पाटीदार पिता गजेन्द्र पाटीदार एवं अर्चना जैन पत्नि शैलेन्द्र जैन द्वारा ग्राम महुपुरा तहसील शाजापुर स्थित भूमि पर आवासीय कॉलोनी का निर्माण किये जाने पर जो कि नगरीय क्षेत्र में स्थित होकर शाजापुर विकास योजना क्षेत्रान्तर्गत स्थित होकर आवासीय कॉलोनी विकसित किये जाने पर मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम-2021 के अधीन समस्त नियम लागू होने पर इनके द्वारा कॉलोनी का पूर्ण विकास किए बगैर रेरा पंजीयन के बिना आवेदित भूमि सर्वे क्रमांक में से भूखंड विक्रय किए गए है।
आवेदित भूमि सर्वे क्रमांकों पर आपके द्वारा सक्षम अनुमति प्राप्त किए बिना ही आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही है जिस पर सीमेंट-कांक्रीट का रास्ता व ड्रेनेज लाइन का निर्माण कार्य किये जाने पर और विधिवत मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम-2021 एवं रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नहीं पाये जाने पर कलेक्टर जैन ने बड़ी कार्रवाही की है। कलेक्टर व सक्षम प्राधिकारी जैन ने 17 लोगो द्वारा सक्षम अनुमति प्राप्त किए बिना ही आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही है जिस पर सीमेन्ट के पोल गाडकर प्लाटिंग नुमा आकृति मौके पर बनाई गई है व अवैध तरीके रोड का निर्माण किया गया है व अवैध आवासीय कॉलोनी का निर्माण कर। आवेदित भूमि ग्राम गिरवर, ग्राम महूपुरा नगरीय क्षेत्र में स्थित होकर शाजापुर विकास योजना क्षेत्रान्तर्गत स्थित है, जिससे कि आवासीय कॉलोनी विकसित किया जाने पर मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम-2021 के अधीन समस्त नियम लागू होते है। परन्तु आपके द्वारा कॉलोनी का पूर्ण विकास किए बगैर, रेरा पंजीयन के बिना ही आवेदित भूमि सर्वे क्रमांकों पर सक्षम अनुमति प्राप्त किए बिना ही आवासीय कॉलोनी विकसित किये जाने पर तीन नोटिस 17 लोगो को जारी किये है।