Shajapur News : आगजनी के आरोपी को पाँच साल की सजा

Shajapur News : आगजनी के आरोपी को पाँच साल की सजा Shajapur News Five years sentence for arson accused vkj

Shajapur News : आगजनी के आरोपी को पाँच साल की सजा

शाजापुर/आदित्य शर्मा : जिला न्यायालय के प्रधान सत्र न्यायाधीश ने घर पर घासलेट डालकर आग लगाने के मामले में महत्वपूर्ण देते हुए आरोपी को पाँच वर्ष के कठौर कारावास व दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

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एजीपी सुनील कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि अभियोजन घटना अनुसार 22 नवम्बर 2021को फरियादी रामदयाल पिता अमरसिंह जब रात करीब 10 बजे मोहन बडोदिया से वापस अपने घर के पास पहुचा देखा की उसका पड़ोसी गोविन्द पिता शिवलाल बलाई उसके घर के कवेलू पर घासलेट डालकर माचिस से आग लगा रहा था तभी फरियादी की चिल्लाचोट सुनकर पडोसी कैलाश पप्पु व अफरीद भी आ गये जिन्हे देखकर गोविन्द आग लगाकर भाग गया गोविन्द को लोगो ने लाईट के उजाले में भागता हुआ देखा फिर फायर बीग्रेड को फोन लगाकर सूचना दी फायर ब्रीगेड के आने पर आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने से फरियादी के घर का समान बिस्तर गेंहू व किराने का समान जल गया जिससे उसे लगभग अस्सी हजार रूपय का नुकसान हुआ था। फरियादी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मोहन बडोदिया में की गई थी।

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पुलिस ने अपराध क्रमांक 330/21 धारा 436 भादवी के अपराध की कायमी की गई थी। बाद में पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान रिकार्ड पर आई साक्ष्य एवं दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर आरोपी गोविंद पिता शिवलाल को अपराध धारा 436 भादवि के आरोप में पाँच वर्ष की कठौर कारावास की सजा एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड व धारा 435 भादवि के आरोप में दो वर्ष की सजा और एक हजार रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

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