शाजापुर/आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। Shajapur News : भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जिसें जिले की बावडियों, कुओं जैसी जल संरचनाओं में सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के लिए कहा गया है। बीते दिनों मध्य प्रदेश के प्रदेश के इन्दौर जिले में एक पुरानी बावड़ी के ढह जाने से 36 लोगों को मौत हो गई थी। इसी हादसे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश में जिले में भी यदि इस प्रकार की बावड़ी, कुओं, बोरवेल या किसी भी तरह की जल संरचनाएं जिन्हें असुरक्षित तरीके से ढंका गया हो ऐसी असुरक्षित तत्काल जांच कर सुरक्षित कराने के लिए कहा गया है। ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके।
जांच कर सुरक्षित किए जाने को कहा
इस आदेश के तहत शाजापुर की राजस्व सीमा के तहत आने वाली सभी असुरक्षित जल संरचनाओं को लिया गया है। साथ ही इनपर हुए अवैध निर्माण, अतिक्रमण की तत्काल जांच किए जने और सुरक्षित किए जाने की आवश्यता के बारे में भी जानकारी दी गई है। नगर पालिका व नगर पंचायतों के लिए भी यह आदेश जारी किए गए हैं।
इसके साथ ही यह जानकारी भी मांगी गई है कि सर्वे कराकर ऐसी सूची तैयार करें, जिसमें स्थल का नाम, भूमि स्वामी, सर्वे नम्बर भी दर्ज हो। साथ ही यह भी बताने के लिए कहा गया है कि किस तरह से इन जल संरचनाओं के लिए असुरक्षित रखा गया है। उस क्षेत्र की फोटोग्राफ भी मांगी गई है।
आपदा नियंत्रण कक्ष में दें सूचना
असुरक्षित जल संरचनाओं पर अतिक्रमण के लिए हटाए जाने के साथ ही सुरक्षा के उपाए भी संबंदित व्यक्ति द्वारा ही कराए जाने के लिए कहा गया है। साथ ही कलेक्टर कार्यालय में आपदा नियंत्रण कक्ष (94245-33270) में भी सूचना दिए जाने के लिए कहा गया है। 15 दिन के अंदर जल संरचनाओं के लिए सुरक्षित कर प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए संबंधित अधिकारी के लिए कहा गया है। आदेश 31 मई 2023 तक प्रभावशील रहेगा।